पालतू कुत्तों का पंजीकरण 31 दिसंबर तक अनिवार्य, अन्यथा 20 हजार का जुर्माना

31 दिसंबर तक पालतू कुत्तों का करा ले पंजीकरण,नहीं तो 20 हजार का लगेगा जुर्माना ऋषिकेश । नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में 31 दिसंबर तक पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना होगा। नगर निगम ने पंजीकरण शुरू कर दिया। पहले दिन पांच लोगों ने पंजीकरण कराया। प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों को पालने पर पूरी तरह पाबंदी […] The post 31 दिसंबर तक पालतू कुत्तों का करा ले पंजीकरण,नहीं तो 20 हजार का लगेगा जुर्माना first appeared on Vision 2020 News.

Dec 3, 2025 - 18:27
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पालतू कुत्तों का पंजीकरण 31 दिसंबर तक अनिवार्य, अन्यथा 20 हजार का जुर्माना
31 दिसंबर तक पालतू कुत्तों का करा ले पंजीकरण,नहीं तो 20 हजार का लगेगा जुर्माना ऋषिकेश । नगर निगम ऋषिक

पालतू कुत्तों का पंजीकरण 31 दिसंबर तक अनिवार्य, अन्यथा 20 हजार का जुर्माना

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कम शब्दों में कहें तो, ऋषिकेश नगर निगम ने घोषणा की है कि जो लोग 31 दिसंबर तक अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें 20 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।

ऋषिकेश। नगर निगम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। पहले दिन, केवल पांच कुत्तों का पंजीकरण कराने वालों ने नाम दर्ज कराया है। नगर निगम ने प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों को पालने पर पूरी पाबंदी लगाई है और नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

इस पंजीकरण के तहत नगर निगम ने विशेष बाइलाज का गठन किया है। पिछले मंगलवार को, गंगा नगर के हनुमंतपुरम से कुत्तों के पंजीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ महापौर शंभू पासवान और नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त ने बताया कि पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया के तहत कुत्तों की जानकारी इकट्ठी की जाएगी।

नगर निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर तक कुत्ता पालने वाले सभी निवासियों को अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। इसके अलावा, पंजीकरण फार्म नगर निगम के स्वास्थ्य अनुभाग में बुधवार से उपलब्ध होंगे। इसके लिए 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

पंजीकरण के नियम और शर्तें

पालतू कुत्तों के पंजीकरण के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • तीन महीने या उससे अधिक के पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
  • पालतू कुत्ते की नस्ल, रंग, लिंग आदि की जानकारी नगर निगम को देनी होगी।
  • पालतू कुत्ते को एंटी रैबीज वैक्सीन का प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
  • नगर निगम द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण टोकन को कुत्ते की गर्दन में हमेशा रखना आवश्यक है।
  • सार्वजनिक स्थान पर बिना पंजीकरण के पालतू कुत्ते को अवैध माना जाएगा।
  • पालतू कुत्ते को टहलाते समय सार्वजनिक स्थलों पर मल-मूत्र का त्याग नहीं कराना होगा।
  • प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों को पालने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

नगर निगम प्रशासन की ओर से इन नियमों के प्रचार-प्रसार के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, पंजीकरण कराने के लिए फार्म लेने वाले 10 से अधिक लोगों ने जानकारी भी ली है।

इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय पार्षद संध्या बिष्ट, पशु चिकित्साधिकारी डा. अमित वर्मा, मुख्य सफाई निरीक्षक अमित नेगी, सफाई निरीक्षक सुभाष सेमवाल, राजेश, सन्नी, एकांत गोयल आदि भी उपस्थित थे।

इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य शहर में पालतू कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना और सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है। पालतू जानवरों के मालिकों को ये नियम सही तरीके से समझकर पालन करना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

आगे की जानकारियों के लिए, आप हमारे वेबसाइट India Twoday पर जाएं।

सादर,

टीम इंडिया टुडे - स्नेहा शर्मा

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