प्रियंका गांधी के पास ₹12 करोड़ की संपत्ति:चुनावी हलफनामे में बताया- ₹7.74 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति; पति रॉबर्ट वाड्रा ₹66 करोड़ के मालिक
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। चुनावी नामांकन पत्र में उन्होंने 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। प्रियंका ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिए हलफनामे में बताया कि उनके पास 4.24 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जबकि उनकी अचल संपत्ति 7.74 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का भी ब्योरा दिया है। वाड्रा के पास कुल 65.54 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से चल संपत्तियां 37.9 करोड़ रुपए और अचल संपत्तियां 27.64 करोड़ रुपए की हैं। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के संपत्ति और कर्ज: प्रियंका गांधी: रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी की प्रॉपर्टी की डिटेल पढ़ें... 1. 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में प्रियंका की कुल आय 46.39 लाख रुपए से अधिक रही, जिसमें किराए के तौर पर हुई आय और बैंकों व अन्य निवेशों से ब्याज शामिल है। 2. चल संपत्ति- 4.24 करोड़ रुपए: इसमें तीन बैंक खातों में जमा राशि, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ में निवेश, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से तोहफे में दी गई एक होंडा CRV कार और 4400 ग्राम से अधिक सोना (कुल 1.15 करोड़ रुपए का) शामिल है। 3. अचल संपत्ति- 7.74 करोड़ रुपए: इसमें नई दिल्ली के महरौली क्षेत्र में विरासत में मिली आधी हिस्सेदारी वाली दो कृषि भूमि और वहां बने फार्महाउस की आधी हिस्सेदारी शामिल है। इन सभी की मौजूदा कीमत 2.10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रियंका की एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, जिसकी मौजूदा कीमत 5.63 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 4. प्रियंका पर कर्ज: 15.75 लाख रुपए इसके अलावा वे साल 2012-13 के लिए इनकम टैक्स रिएसेसमेंट प्रक्रिया का सामना कर रही हैं, जिसके तहत उन्हें 15 लाख रुपए से अधिक का टैक्स देना है। प्रियंका के खिलाफ दो FIR प्रियंका के खिलाफ दो FIR और वन विभाग की एक नोटिस भी है। एक FIR 2023 में मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है, जिसमें IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 469 (जालसाजी) के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह FIR एक व्यक्ति की शिकायत पर की गई थी, जिसके मुताबिक प्रियंका ने कुछ उन्होंने कुछ भ्रामक ट्वीट पोस्ट किए थे। दूसरी FIR 2020 में उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जिसमें IPC की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक आदेश की अवहेलना), 269 (जानलेवा बीमारी फैलाने का लापरवाह कार्य) और 270 (जानलेवा बीमारी फैलाने का दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह FIR 2020 के हाथरस मामले के खिलाफ उनके विरोध प्रदर्शन के लिए दर्ज की गई थी।
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