मालेगांव ब्लास्ट केस-प्रज्ञा को एनआईए कोर्ट का वारंट:13 नवंबर तक होना है पेश; पूर्व सांसद ने X पर लिखा-कांग्रेस का टॉर्चर जीवनभर का कष्ट
मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट का वारंट जारी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी एक तस्वीर X पर शेयर करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। तस्वीर में प्रज्ञा के चेहरे पर काफी सूजन नजर आ रही है। इस पर उन्होंने कहा- कांग्रेस के टॉर्चर सिर्फ एटीएस कस्टडी तक ही नहीं मेरे जीवन भर के लिए मृत्यु दाई कष्ट का कारण हो गए। X पर लिखा- जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी मालेगांव केस में NIA कोर्ट ने जारी किया है वारंट दरअसल, एनआईए कोर्ट ने मंगलवार (6 नवंबर) को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10 हजार का जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही उन्हें 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने को कहा है। इससे पहले प्रज्ञा को मुंबई में ही रहकर इलाज कराने और पेशी पर हाजिर होने का कोर्ट ने आदेश दिया था। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं। 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। एनआईए कोर्ट में दिया था खराब सेहत का हवाला साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खराब सेहत की वजह से पिछले काफी समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहीं थी। इसको लेकर उनके वकील जेपी मिश्रा ने कोर्ट से पेशी में छूट देने की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब मामले में अंतिम बहस चल रही है और इस दौरान उनका हाजिर रहना अनिवार्य है। मार्च में भी जारी हुआ था प्रज्ञा के खिलाफ वारंट इससे पहले मार्च में भी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी हुआ था। अब एक बार फिर कोर्ट ने उनके खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। अंतिम तारीख 13 नवंबर है। इसका मतलब ये है कि उन्हें 13 नवंबर तक कोर्ट के सामने पेश होना होगा।
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