बहराइच में छेड़खानी के आरोपी को तीन साल की सजा:नाबालिक से दुष्कर्म का किया था प्रयास, सजा के साथ लगाया जुर्माना

बहराइच की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म करने का प्रयास करने के मामले में एक युवक को दोषसिद्ध करते हुए उसे तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ ही युवक पर जुर्माना भी लगाया है । जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक ग्रामीण ने छह वर्ष पूर्व इलाके के दो युवकों प्रवीण व सूरज के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अभियुक्त सूरज को दोषमुक्त कर दिया। वहीं मुकदमे में साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर प्रवीण को दोषसिद्ध करते हुए उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है । जिसे अदा न करने पर उसे पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Nov 14, 2024 - 10:05
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बहराइच में छेड़खानी के आरोपी को तीन साल की सजा:नाबालिक से दुष्कर्म का किया था प्रयास, सजा के साथ लगाया जुर्माना
बहराइच की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म करने का प्रयास करने के मामले में एक युवक को दोषसिद्ध करते हुए उसे तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ ही युवक पर जुर्माना भी लगाया है । जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक ग्रामीण ने छह वर्ष पूर्व इलाके के दो युवकों प्रवीण व सूरज के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अभियुक्त सूरज को दोषमुक्त कर दिया। वहीं मुकदमे में साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर प्रवीण को दोषसिद्ध करते हुए उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है । जिसे अदा न करने पर उसे पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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