बुलडोजर एक्शन, SC बोला- रातों-रात घर नहीं गिरा सकते:यूपी सरकार को फटकार लगाई; पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा, 'यह मनमानी है। आप बुलडोजर लेकर रातों-रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।' चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, 'आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते।' कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। दरअसल, यह पूरा मामला 2019 का है। जब महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चलाया था। याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे की जांच की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करानी चाहिए। NHAI की मूल चौड़ाई और अतिक्रमण को लेकर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2020 में दायर याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस याचिका को मनोज टिबरेवाल ने दाखिल किया था। महाराजगंज में अतिक्रमण के नाम पर उनका मकान भी 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था। यूपी सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण किया था। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के घरों को इस तरह पूरा कैसे तोड़ सकते हैं। किसी के घर में घुसकर बिना नोटिस के उसे गिरा देना गैरकानूनी है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि आसपास के 123 अन्य मकान/ निर्माण भी गिरा दिए गए। वहां प्रशासन ने लोगों को सिर्फ सार्वजनिक अनाउंसमेंट करके सूचना दी। इस पर कोर्ट ने अचंभा जताते हुए कहा कि यह विध्वंस पूरी तरह से मनमाना था। नियमों के बिना किया गया। 3.7 मीटर के हिस्से पर प्रशासन ने खींची थी पीली लकीर याचिकाकर्ता के मुताबिक, NHAI और जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उनके घर की 3.7 मीटर की जमीन को हाईवे की बताते हुए पीली लाइन खींच दी। याचिकाकर्ता ने उतना हिस्सा खुद ही ध्वस्त करा दिया, लेकिन डेढ़ घंटे के अंदर पुलिस और प्रशासन ने अपनी निगरानी में सिर्फ मुनादी की औपचारिकता कर बुलडोजर से पूरा घर ध्वस्त करवा दिया। घरवालों को सामान तो क्या, खुद घर से निकलने तक का मौका नहीं दिया। कोर्ट ने इस अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया। याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ता को 25 लाख देने का निर्देश दिया। यह मुआवजा इंटरिम नेचर का है। यानी, याचिकाकर्ता को कोई अन्य कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। ---------------------------------------------------------------------------- यह खबरें भी पढ़ें:- SC बोला-सरकारें सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकतीं:हर निजी संपत्ति भौतिक संसाधन नहीं क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्तियों का संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत अधिग्रहण कर सकती है? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 06 नवंबर को 1978 (45 साल पहले) में दिया गया अपना ही फैसला पलट दिया। CJI की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7:2 के बहुमत वाले फैसले में कहा, 'हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है।' पढ़ें पूरी खबर 17 लाख मदरसा स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे:सुप्रीम कोर्ट ने UP मदरसा एक्ट बरकरार रखा, लेकिन PG-रिसर्च सिलेबस तय करने पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने UP बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। यानी उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे और 16000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया, जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। पढ़ें पूरी खबर... भास्कर एक्सप्लेनर- चलते रहेंगे यूपी के 16 हजार मदरसे:आलिम-फाजिल की डिग्री पर रोक; सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए UP मदरसा एजुकेशन एक्ट को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि मदरसे चलते रहेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट ने UP के मदरसों में पढ़ रहे सभी बच्चों का दाखिला सामान्य स्कूलों में कराने का आदेश दिया था। इससे UP के करीब 25 हजार मदरसों पर तलवार लटक रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों को बड़ी राहत मिली है। पढ़ें पूरी खबर...

Nov 6, 2024 - 20:05
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बुलडोजर एक्शन, SC बोला- रातों-रात घर नहीं गिरा सकते:यूपी सरकार को फटकार लगाई; पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा, 'यह मनमानी है। आप बुलडोजर लेकर रातों-रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।' चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, 'आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते।' कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। दरअसल, यह पूरा मामला 2019 का है। जब महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चलाया था। याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे की जांच की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करानी चाहिए। NHAI की मूल चौड़ाई और अतिक्रमण को लेकर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2020 में दायर याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस याचिका को मनोज टिबरेवाल ने दाखिल किया था। महाराजगंज में अतिक्रमण के नाम पर उनका मकान भी 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था। यूपी सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण किया था। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के घरों को इस तरह पूरा कैसे तोड़ सकते हैं। किसी के घर में घुसकर बिना नोटिस के उसे गिरा देना गैरकानूनी है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि आसपास के 123 अन्य मकान/ निर्माण भी गिरा दिए गए। वहां प्रशासन ने लोगों को सिर्फ सार्वजनिक अनाउंसमेंट करके सूचना दी। इस पर कोर्ट ने अचंभा जताते हुए कहा कि यह विध्वंस पूरी तरह से मनमाना था। नियमों के बिना किया गया। 3.7 मीटर के हिस्से पर प्रशासन ने खींची थी पीली लकीर याचिकाकर्ता के मुताबिक, NHAI और जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उनके घर की 3.7 मीटर की जमीन को हाईवे की बताते हुए पीली लाइन खींच दी। याचिकाकर्ता ने उतना हिस्सा खुद ही ध्वस्त करा दिया, लेकिन डेढ़ घंटे के अंदर पुलिस और प्रशासन ने अपनी निगरानी में सिर्फ मुनादी की औपचारिकता कर बुलडोजर से पूरा घर ध्वस्त करवा दिया। घरवालों को सामान तो क्या, खुद घर से निकलने तक का मौका नहीं दिया। कोर्ट ने इस अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया। याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ता को 25 लाख देने का निर्देश दिया। यह मुआवजा इंटरिम नेचर का है। यानी, याचिकाकर्ता को कोई अन्य कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। ---------------------------------------------------------------------------- यह खबरें भी पढ़ें:- SC बोला-सरकारें सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकतीं:हर निजी संपत्ति भौतिक संसाधन नहीं क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्तियों का संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत अधिग्रहण कर सकती है? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 06 नवंबर को 1978 (45 साल पहले) में दिया गया अपना ही फैसला पलट दिया। CJI की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7:2 के बहुमत वाले फैसले में कहा, 'हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है।' पढ़ें पूरी खबर 17 लाख मदरसा स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे:सुप्रीम कोर्ट ने UP मदरसा एक्ट बरकरार रखा, लेकिन PG-रिसर्च सिलेबस तय करने पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने UP बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। यानी उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे और 16000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया, जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। पढ़ें पूरी खबर... भास्कर एक्सप्लेनर- चलते रहेंगे यूपी के 16 हजार मदरसे:आलिम-फाजिल की डिग्री पर रोक; सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए UP मदरसा एजुकेशन एक्ट को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि मदरसे चलते रहेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट ने UP के मदरसों में पढ़ रहे सभी बच्चों का दाखिला सामान्य स्कूलों में कराने का आदेश दिया था। इससे UP के करीब 25 हजार मदरसों पर तलवार लटक रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों को बड़ी राहत मिली है। पढ़ें पूरी खबर...

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