मां-बेटे और बेटियों को चार साल कैद:सुल्तानपुर ADJ कोर्ट का फैसला, 24 हजार का जुर्माना, 8 साल पुराना मामला
सुल्तानपुर में शुक्रवार को एडीजे एकता वर्मा ने आठ साल पहले अमेठी जिले के अम्मरपुर गांव की घटना में अपना फैसला सुना दिया है। खेत का मेड़ काटने के विवाद में मां-बेटे को मरणासन्न करने वाली मां और उसके बेटे-बेटियों को चार साल कैद की सजा सुनाई है। वही चारों दोषियों पर 24 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। घटना के बाबत सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि कि सीता देवी पत्नी राम नरेश ने 17 मार्च 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसके अनुसार वह शाम पांच बजे खेत में सिंचाई के लिए पानी लगाने गई थी। वहां पड़ोस के खेत वाली रामबली की पत्नी गुजराती देवी, उनका बेटा रामू व बेटियां रेनू व रूबी आ गईं। उन लोगों ने मेड़ काट दिया। सिर और शरीर की हड्डी टूटी पाई गई थी जब सीता देवी ने मना किया तो सब लोगों ने मिलकर लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से मारना शुरू कर दिया। शोर सुनकर बचाने सीता देवी का बेटा रवि आया तो उसे भी मारा जिससे वह बेहोश हो गया। एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां सिर व शरीर की हड्डी टूटी पाई गई थी। मुकदमा चला तो अभियोजन ने छ गवाह परीक्षित कराए। साक्ष्यों के आधार पर जज ने चारो आरोपियों को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी करार देकर सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है।
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