मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मामले में सुनवाई:इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास की जमानत याचिका पर होगी बहस, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर HC में सुनवाई

माफिया रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए अब्बास ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। अब्बास अंसारी ने चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की है। यूपी गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 और 3 में अब्बास अंसारी पर केस दर्ज हुआ था। यह मुकदमा 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के कर्वी कोतवाली नगर में दर्ज किया गया था। कर्वी कोतवाली के इंस्पेक्टर ऊपेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर अब्बास के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। इसी आधार पर अब्बास अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शहबाज आलम खान पर गैंगस्टर लगाया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक D-01/2024 रजिस्टर्ड गैंग का लीडर अब्बास अंसारी है। 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वो गैंगस्टर मामले में अब्बास की जमानत याचिका पर चार हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का प्रयास करे। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

Nov 11, 2024 - 11:05
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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मामले में सुनवाई:इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास की जमानत याचिका पर होगी बहस, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर HC में सुनवाई
माफिया रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए अब्बास ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। अब्बास अंसारी ने चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की है। यूपी गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 और 3 में अब्बास अंसारी पर केस दर्ज हुआ था। यह मुकदमा 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के कर्वी कोतवाली नगर में दर्ज किया गया था। कर्वी कोतवाली के इंस्पेक्टर ऊपेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर अब्बास के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। इसी आधार पर अब्बास अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शहबाज आलम खान पर गैंगस्टर लगाया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक D-01/2024 रजिस्टर्ड गैंग का लीडर अब्बास अंसारी है। 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वो गैंगस्टर मामले में अब्बास की जमानत याचिका पर चार हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का प्रयास करे। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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