रेप के दोषी को 10 साल की सजा: छात्रा बुआ के घर एग्जाम देने आई थी, बाजार में भरी सब्जी कार में घसीटकर दुष्कर्म किया; 2 महीने बाद सजा - Indiatoday
सब्जी खरीदने जा रही बीए सेकेंड ईयर की छात्रा से 2 माह तक रेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। शातिर ने अप्रैल 2014 को घटना को अंजाम दिया था। छात्रा परीक्षा देने के लिए अपनी बुआ के घर रुकी हुई थी। सब्जी लेने जाने के दौरान दोषी पीड़िता को भरे बाजार कार में खींच कर बिठा ले गया था। घटना के 10 साल बाद पीड़िता को न्याय मिला। मूलरूप से हरदोई जिला निवासी बीए सेकेंड ईयर की छात्रा वर्ष 2014 में नौबस्ता थानाक्षेत्र निवासी अपने बुआ-फूफा के घर परीक्षा देने आई हुई थी। पीड़िता के मुताबिक 30 अप्रैल 2014 को वह कुछ दूर पर सब्जी लेने जा रही थी। इस दौरान सफेद रंग की उसके पास रूकी, जिसमें गांव का युवक प्रदीफ उर्फ नन्हकें बैठा हुआ था। कार में बिठा कर सुंघाया नशीला पदार्थ आरोपी ने उसे कार में जबरन बिठा लिया और नशीला पदार्थ सुंघा कर बेहोश कर दिया। होश में आने पर उसने खुद को कमरे में बंद पाया। पीड़िता का आरोप था कि नन्हकें उस पर शादी का दबाव बना रहा था और मना करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के मुताबिक इस दौरान नन्हके ने उसका करीब दो माह तक रेप किया। इसके बाद वह उसे कानपुर लेकर आया, जहां यशोदा नगर चौराहे पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, रेप समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामला एफटीसी-41 श्रद्धा त्रिपाठी की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी जितेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत 6 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी नन्हके उर्फ प्रदीप को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास व 31 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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