सरकारी शासनादेश विद्युत वितरण निगम कंपनी पर लागू नहीं:हाईकोर्ट में तबादला के खिलाफ याची की विशेष अपील खारिज की, कहा यह एक कंपनी है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी शासनादेश विद्युत वितरण निगम कंपनी के कर्मचारियों पर लागू नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने तबादले के खिलाफ बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता की एकल जज के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी शासनादेश विद्युत वितरण निगम कंपनी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम कंपनी एक कंपनी है, इस कारण सरकारी शासनादेश के प्रावधान का कंपनी के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल सकता। यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र व जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने राहुल कुमार की अपील को खारिज करते हुए दिया है। अपील दाखिल कर कहा गया था कि दो लोगों का तबादला इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन सर्किल महाराजगंज में कर दिया गया है जबकि वहां अधिशासी अधिकारी का एक ही पद है। कोर्ट में यह भी बहस की गई थी कि शासनादेश से जारी तबादला नीति में कहा गया है कि यूनियन के पदाधिकारी का ट्रांसफर तैनाती स्थल से दो वर्ष के अंदर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि शासनादेश का लाभ अपीलार्थी याची को नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी नौकरी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम कंपनी की है, जो एक कंपनी है। कोर्ट ने कहा कि एकल जज ने याचिका खारिज करते हुए जो आधार लिया है, वह सही है। उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। याची का वाराणसी से महाराज गंज तबादला किया गया था।

Nov 29, 2024 - 06:20
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सरकारी शासनादेश विद्युत वितरण निगम कंपनी पर लागू नहीं:हाईकोर्ट में तबादला के खिलाफ याची की विशेष अपील खारिज की, कहा यह एक कंपनी है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी शासनादेश विद्युत वितरण निगम कंपनी के कर्मचारियों पर लागू नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने तबादले के खिलाफ बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता की एकल जज के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी शासनादेश विद्युत वितरण निगम कंपनी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम कंपनी एक कंपनी है, इस कारण सरकारी शासनादेश के प्रावधान का कंपनी के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल सकता। यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र व जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने राहुल कुमार की अपील को खारिज करते हुए दिया है। अपील दाखिल कर कहा गया था कि दो लोगों का तबादला इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन सर्किल महाराजगंज में कर दिया गया है जबकि वहां अधिशासी अधिकारी का एक ही पद है। कोर्ट में यह भी बहस की गई थी कि शासनादेश से जारी तबादला नीति में कहा गया है कि यूनियन के पदाधिकारी का ट्रांसफर तैनाती स्थल से दो वर्ष के अंदर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि शासनादेश का लाभ अपीलार्थी याची को नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी नौकरी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम कंपनी की है, जो एक कंपनी है। कोर्ट ने कहा कि एकल जज ने याचिका खारिज करते हुए जो आधार लिया है, वह सही है। उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। याची का वाराणसी से महाराज गंज तबादला किया गया था।

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