सिद्धौर में दो आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज:त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते दोस्त की थी हत्या, पांच महीने पहले हुई थी वारदात
बाराबंकी में हुए एक जघन्य हत्या मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत दो आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। यह हत्या पांच महीने पहले एक त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी, जब दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्त की धारदार चाकू से हत्या कर दी। थाना कोठी के इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 29 जुलाई 2024 को बाबापुरवा मजरे इब्राहिमाबाद गांव के जंगल में एक युवक का शव सियारों द्वारा नोचने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव की पहचान बैठू उर्फ सुजीत (पुत्र अशोक) निवासी धरमंगत खेड़ा, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ के रूप में की। मृतक की बहन रामदुलारी ने उसकी पहचान की और बताया कि उसका दोस्त शेर सिंह उर्फ शिवा (पुत्र शंभू) निवासी बड़के मोहरा, थाना गोसाईगंज, लखनऊ और उसका साथी सलीम, निवासी आजादनगर, बड़ी मस्जिद कृष्णानगर, उसे बकरा खरीदने की बात कहकर लेकर गए थे। आरोपियों ने कबूला जुर्म पूछताछ में आरोपी शेर सिंह उर्फ शिवा ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसका एक साथी सुजीत की पत्नी से अवैध संबंध था, जो सालों से चल रहे थे। लेकिन जब सुजीत की मुलाकात उस विवाहिता से हुई, तो उसने उसे पसंद करना बंद कर दिया, जिससे शिवा और सलीम ने मिलकर सुजीत की हत्या कर दी। पुलिस की जांच जारी इस मामले में अब जिला प्रशासन की अनुमति मिलने पर दोनों आरोपियों, शिवा और सलीम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस की जांच जारी है और हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी छानबीन की जा रही है।
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