सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का स्वागत:मौलाना मदनी ने कहा- उम्मीद है अब सरकार के तानाशाही फैसले पर रोक लगेगी
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि बुलडोजर चलाकर किसी का घर गिराना किसी अपराध की सजा नहीं है। इस पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा सरकार जज बनकर बुलडोजर चलाकर किसी का घर गिराने का फैसला नहीं दे सकती, कोई चीज वैध है या अवैध, इसका निर्णय न्यायपालिका ही करेगी। मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत यह अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है की सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी। जमीयत उलेमा ए हिंद ने लड़ी लड़ाई उल्लेखनीय है कि जमीयत उलेमा ए हिंद विगत काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकारों की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर संघर्ष कर रही थी। इसमें जमीयत उलेमा ए हिंद ने देश के उच्च कोटि के वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए थे। मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि इससे प्रदेश सरकारों के तानाशाही फैसले पर रोक लग पाएगी।
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