सोलन में PCB के चीफ इंजीनियर को नोटिस:अवैध खनन में नहीं की कार्रवाई; हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह का दिया था समय

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) बद्दी के चीफ एन्वायरनमेंट इंजीनियर प्रवीण गुप्ता को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 25 अक्टूबर 2024 को याचिकाकर्ता की शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। पर्यावरण प्रेमी किशन कुमार ने बीबीएन में अवैध खनन और स्टोन क्रशरों द्वारा प्रदूषण बोर्ड के नियमों की अवहेलना की शिकायत की थी। सोलन में अवैध खनन और बद्दी के क्रशर संचालकों के खिलाफ कई बार शिकायत की गई। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट में डाली थी याचिका किशन कुमार ने कार्रवाई न होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2024 में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एक माह के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। चीफ एनवायर्नमेंट इंजीनियर द्वारा आदेशों का पालन न करने पर अवमानना नोटिस जारी किया गया है। ऐसे अधिकारी को तुरंत बदलें: किशन पर्यावरण प्रेमी किशन कुमार का कहना है कि कंटेप्ट इसलिए दायर करना पड़ा क्योंकि रिजनल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के नियमों की पालना नही करवा पा रहे है जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और अब तो हाईकोर्ट के आदेशों की भी पालना नही कर रहे है। उन्होंने कहा कि कुछ क्रशर ऐसे है जो बिना कसेंट के चल रहे है जिस पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बद्दी पूरी तरह से मेहरबान चल रहा है इसलिए अधिकारी को बदला जाना चाहिए।

Apr 27, 2025 - 11:59
 59  14607
सोलन में PCB के चीफ इंजीनियर को नोटिस:अवैध खनन में नहीं की कार्रवाई; हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह का दिया था समय
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) बद्दी के चीफ एन्वायरनमेंट इंजीनियर प्रवीण

सोलन में PCB के चीफ इंजीनियर को नोटिस: अवैध खनन में नहीं की कार्रवाई; हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह का दिया था समय

सोलन, हिमाचल प्रदेश - हाल ही में, प्रदेश की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PCB) के मुख्य इंजीनियर को अवैध खनन में कार्रवाई न करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। यह कदम उस निर्देश के अनुरूप है, जो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें PCB को चार सप्ताह के भीतर अवैध खनन के मुद्दों की जांच करने का समय दिया गया था।

PCB की जिम्मेदारियाँ और अवैध खनन

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मुख्य कार्य पर्यावरण की सुरक्षा करना और अवैध खनन पर रोक लगाना है। लेकिन सोलन जिले में अवैध खनन की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद, PCB के चीफ इंजीनियर पर यह जिम्मेदारी है कि वे प्रभावी कार्रवाई करें और अवैध खनन की घटनाओं को रोकें।

उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप

उच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए PCB को आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द नियमों का पालन सुनिश्चित करे। विशेष तौर पर, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो PCB के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह पहली बार नहीं है जब अदालत ने खनन के मुद्दों पर हस्तक्षेप किया है, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने इसे और भी गंभीर बना दिया है।

भविष्य की दिशा

जबकि PCB के चीफ इंजीनियर को नोटिस मिले हैं, सोलन में अवैध खनन को रोकने के लिए और भी उपाय किए जाने की आवश्यकता है। यदि PCB और संबंधित विभाग सक्रियता से कार्रवाई नहीं करते हैं, तो प्रदेश के पर्यावरण की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इस संबंध में स्थानीय जनता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

सोलन में अवैध खनन की समस्या एक व्यापक चर्चा का विषय बन चुकी है, और इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। आगामी चार सप्ताह में PCB को फिर से अदालत में अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया विजिट करें: News by indiatwoday.com Keywords: सोलन PCB चीफ इंजीनियर नोटिस, अवैध खनन सोलन, हाईकोर्ट आदेश अवैध खनन, हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, PCB कार्यवाही अवैध खनन, हाईकोर्ट सोलन खनन मुद्दा, सोलन पर्यावरण सुरक्षा, PCB नोटिस अवैध गतिविधियाँ, अवैध खनन कार्रवाई रिपोर्ट, सोलन हाईकोर्ट केस

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow