भारत में PNG कनेक्शन अनिवार्य, नहीं मिलेगा LPG: जानें नए निर्देश

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के चलते वैश्विक आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुई है। खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा आने से पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही पर असर पड़ा है। इसी बीच भारत सरकार ने देश में रसोई गैस की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ा कदम …

Mar 26, 2026 - 09:27
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भारत में PNG कनेक्शन अनिवार्य, नहीं मिलेगा LPG: जानें नए निर्देश
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के चलते वैश्विक आपूर्ति शृ

भारत में PNG कनेक्शन अनिवार्य, नहीं मिलेगा LPG: जानें नए निर्देश

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्षों का वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर गहरा प्रभाव पड़ा है। विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य में हुई बाधाओं के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। इन परिस्थितियों के बीच, भारत सरकार ने देश में रसोई गैस की निरंतर आपूर्ति को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - India Twoday

PNG कनेक्शन लेना होगा अनिवार्य

भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश-2026 जारी किया है। इसके अनुसार, जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां के उपभोक्ताओं के लिए PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि उपभोक्ता निर्धारित समय के भीतर PNG कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो सूचना मिलने के तीन महीने बाद उनकी एलपीजी आपूर्ति बंद की जा सकती है।

एलपीजी की कमी और सरकार के कदम

सरकार के अनुसार, यह उपाय एलपीजी की कमी की समस्या को देखते हुए उठाया गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे भारत को आयात संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वित्तीय संकट के समाधान के लिए, सरकार 'ईंधन विविधीकरण' को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे एलपीजी पर निर्भरता को कम किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों से एलपीजी की मांग को घटाते हुए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।

हाउसिंग सोसाइटियों के लिए नई नियमावली

नई नियमावली के तहत हाउसिंग सोसाइटियों और आवासीय परिसरों को गैस पाइपलाइन बिछाने पर कोई देरी नहीं हो सकेगी। संबंधित संस्थाओं को तीन कार्य दिवस के भीतर अनुमति देने की जिम्मेदारी होगी और 48 घंटे के भीतर अंतिम कनेक्टिविटी उपलब्ध करानी होगी। यदि कोई सोसाइटी अनुमति नहीं देती है, तो उसे पहले नोटिस दिया जाएगा और तीन महीने बाद उस परिसर की एलपीजी आपूर्ति रोक दी जा सकती है।

गैस कंपनियों के लिए समय सीमा निर्धारित

सरकार ने गैस कंपनियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के लिए भी समय-सीमा तय की है। पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक अनुमतियाँ समय पर न मिलने पर उन्हें स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। साथ ही कंपनियों को मंजूरी मिलने के चार महीने के भीतर कार्य प्रारंभ करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

विशेष परिस्थितियों में राहत

हालांकि, जिन क्षेत्रों में तकनीकी कारणों से PNG कनेक्शन प्रदान करना संभव नहीं है, वहां उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। संबंधित गैस कंपनी द्वारा प्रमाणित होने पर ऐसे उपभोक्ताओं की एलपीजी आपूर्ति अभी भी जारी रहेगी।

उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने की योजना

सरकार का मानना है कि PNG कनेक्शन को अपनाने से उपभोक्ताओं को कई तरह से लाभ होगा, क्योंकि यह प्रणाली पाइपलाइन के माध्यम से सीधे घरों तक गैस पहुँचाती है। इससे सिलेंडरों की बार-बार बुकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल के शब्दों में, यह कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और वैश्विक संकटों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

कम शब्दों में कहें तो, भारत सरकार ने PNG कनेक्शन अनिवार्य करने का फैसला लिया है, जिससे LPG की उपलब्धता को प्रभावित किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट India Twoday पर जाएँ।

टीम इंडिया टुडे - सुमन शर्मा

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