मेरठ में 3 घंटे चला डॉग पपीज का पोस्टमार्टम:कब्र से निकाले गए 5 नवजातों के जले शव, देवरानी, जेठानी ने मिलकर जिंदा जलाया

मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के खड़ौली में श्वान के 5 नवजात बच्चों का पोस्टमार्टम कराया गया। पूरे 3 घंटे तक वेटरनरी एक्सपर्ट श्वान के बच्चों की डेडबॉडीज का पोस्टमार्टम करते रहे। पोस्टमार्टम के लिए कब्र से पांचों पपीज की डेडबॉडी निकाली गई। इसके बाद डॉक्टर्स ने उनका पोस्टमार्टम किया फिर शवों को दोबारा मिट्‌टी में दबाया गया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने दो आरोपी महिलाओं आरती और शोभा पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दोनों महिलाएं एक परिवार, एक घर में रहती हैं। आपस में देवरानी, जेठानी हैं। जले हुए शवों के लिए नमूने एनिमल केयर सोसायटी के अध्यक्ष अंशुमन माली ने ही गुरुवार को इन पांचों पप्पी की डेडबॉडी को मिट्टी में दबाकर उनका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन शुक्रवार को पुलिस ने जब पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया तो पांचों पपी का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके लिए पहले उनकी डेडबॉडी निकाली गई। एक्सपर्ट्स ने जले हुए शवों के नमूने लिए और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लिखी 7 पेज की एफआईआर शुक्रवार को भी इस पूरे मामले में व्यापारियों ने रोष जताया। शुक्रवार को व्यापारी और एनिमल केयर सोसायटी के सदस्य कंकरखेड़ा थाने पहुंचे। इन लोगों ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको अरेस्ट किया जाए। ये पशु क्रूरता की हद है। ये पांच नवजातों की हत्या है। पुलिस ने पूरे मामले में 7 पन्नों की एफआईआर तैयार की है। ये घोर अपराध है इसमें सजा हो व्यापारियों ने कहा कि हमारी आपसे मांग है कि इस निर्दयी और क्रूर महिला के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत तुरंत मुकदमा दर्ज कर इसे जेल भेजा जाए। व्यापारी नेता जीतू नागपाल, शैंकी वर्मा, करन कपूर, दीपक जाटव, सतीश भदौरा, अंशुमाली वशिष्ठ, विनय नोटियाल, आकाश यादव, कविता, राखी रस्तौगी, मनोज, विदुषी रस्तोगी, एनिमल केयर सोसायटी के अध्यक्ष अंशुमन माली आदि मौजूद रहे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के दोषी को मिलने वाली सजा बीएनएस की धारा 325 के तहत किसी जानवर को मारना, जहर देना, अपंग बनाना, गंभीर अपराध है, जिसके लिए दोषी (Guilty) व्यक्ति को पांच साल तक की कैद (Imprisonment) हो सकती है व जुर्माना (Fine) भी लगाया जा सकता है, या दोनों सजा दी जा सकती है। सजा का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध की गंभीरता कितनी है और जानवर को कितना नुकसान पहुंचा है।

Nov 9, 2024 - 05:35
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मेरठ में 3 घंटे चला डॉग पपीज का पोस्टमार्टम:कब्र से निकाले गए 5 नवजातों के जले शव, देवरानी, जेठानी ने मिलकर जिंदा जलाया
मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के खड़ौली में श्वान के 5 नवजात बच्चों का पोस्टमार्टम कराया गया। पूरे 3 घंटे तक वेटरनरी एक्सपर्ट श्वान के बच्चों की डेडबॉडीज का पोस्टमार्टम करते रहे। पोस्टमार्टम के लिए कब्र से पांचों पपीज की डेडबॉडी निकाली गई। इसके बाद डॉक्टर्स ने उनका पोस्टमार्टम किया फिर शवों को दोबारा मिट्‌टी में दबाया गया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने दो आरोपी महिलाओं आरती और शोभा पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दोनों महिलाएं एक परिवार, एक घर में रहती हैं। आपस में देवरानी, जेठानी हैं। जले हुए शवों के लिए नमूने एनिमल केयर सोसायटी के अध्यक्ष अंशुमन माली ने ही गुरुवार को इन पांचों पप्पी की डेडबॉडी को मिट्टी में दबाकर उनका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन शुक्रवार को पुलिस ने जब पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया तो पांचों पपी का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके लिए पहले उनकी डेडबॉडी निकाली गई। एक्सपर्ट्स ने जले हुए शवों के नमूने लिए और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लिखी 7 पेज की एफआईआर शुक्रवार को भी इस पूरे मामले में व्यापारियों ने रोष जताया। शुक्रवार को व्यापारी और एनिमल केयर सोसायटी के सदस्य कंकरखेड़ा थाने पहुंचे। इन लोगों ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको अरेस्ट किया जाए। ये पशु क्रूरता की हद है। ये पांच नवजातों की हत्या है। पुलिस ने पूरे मामले में 7 पन्नों की एफआईआर तैयार की है। ये घोर अपराध है इसमें सजा हो व्यापारियों ने कहा कि हमारी आपसे मांग है कि इस निर्दयी और क्रूर महिला के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत तुरंत मुकदमा दर्ज कर इसे जेल भेजा जाए। व्यापारी नेता जीतू नागपाल, शैंकी वर्मा, करन कपूर, दीपक जाटव, सतीश भदौरा, अंशुमाली वशिष्ठ, विनय नोटियाल, आकाश यादव, कविता, राखी रस्तौगी, मनोज, विदुषी रस्तोगी, एनिमल केयर सोसायटी के अध्यक्ष अंशुमन माली आदि मौजूद रहे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के दोषी को मिलने वाली सजा बीएनएस की धारा 325 के तहत किसी जानवर को मारना, जहर देना, अपंग बनाना, गंभीर अपराध है, जिसके लिए दोषी (Guilty) व्यक्ति को पांच साल तक की कैद (Imprisonment) हो सकती है व जुर्माना (Fine) भी लगाया जा सकता है, या दोनों सजा दी जा सकती है। सजा का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध की गंभीरता कितनी है और जानवर को कितना नुकसान पहुंचा है।

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