CCPA ने अमेजन-फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा:वॉकी-टॉकी की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किया, गाइडलाइन भी लाएगी अथॉरिटी
भारत-पाकिस्तान जंग के हालात के बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने अमेजन-फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किए हैं। CCPA ने शुक्रवार (9 मई) को ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी। CCPA ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की अवैध लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ प्रमुख डिजिटल मार्केटप्लेस को 13 नोटिस जारी किए। ये प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, OLX, ट्रेड इंजिया, फेसबुक, इंडियामार्ट, वरदानमार्ट, जियोमार्ट, कृष्णामार्ट, चिमिया, टॉक प्रो वॉकी टॉकी और मास्क मैन टॉय है। यह कार्रवाई प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डिस्क्लोजर, लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन और इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल (ETA) के बिना वॉकी-टॉकी की सेल पर फोकस है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 का उल्लंघन है। यूनियन फूड एंड कंज्यूमर मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ने क्या कहा? इससे पहले यूनियन फूड एंड कंज्यूमर मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'नॉन-कंप्लायंस यानी गैर-अनुपालन वाले वायरलेस डिवाइसेज की सेल न केवल स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन यानी वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करती है। बल्कि, नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए जोखिम भी पैदा कर सकती है।' CCPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गाइडलाइंस जारी करेगा प्रल्हाद जोशी ने कहा कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन टेलिग्राफ एक्ट और वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट समेत कई लीगल फ्रेमवर्क का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि CCPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 की धारा 18(2)(l) के तहत फॉर्मल गाइडलाइंस जारी करेगा। जिसका उद्देश्य डिजिटल मार्केटप्लेस में अनुपालन और कंज्यूमर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। प्रल्हाद जोशी कहा कि कंज्यूमर राइट्स को बनाए रखने और गैरकानूनी ट्रेड प्रैक्टिसेज को रोकने के लिए सभी लागू रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स यानी नियामक मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

CCPA ने अमेजन-फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा
वॉकी-टॉकी की अवैध बिक्री पर कार्रवाई
भारतीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय के तहत Consumer Protection Authority (CCPA) ने अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य 11 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा है। यह नोटिस विशेष रूप से वॉकी-टॉकी की अवैध बिक्री को लेकर जारी किया गया है। CCPA की ओर से बताया गया है कि इस तरह की बिक्री उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित नहीं है और इसके कई कानूनी पक्ष हैं।
गाइडलाइन लाएगी अथॉरिटी
CCPA ने यह भी संकेत दिया है कि वह जल्द ही एक नई गाइडलाइन तैयार करेगी, जिससे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर बिकने वाले उत्पादों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। इस दिशा में उठाए गए कदमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
ई-कॉमर्स कंपनियों की जिम्मेदारी
CCPA के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनियों ने न केवल उपभोक्ता सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा, बल्कि वे यह सुनिश्चित भी करेंगी कि उनके माध्यम से बेचे जाने वाले उत्पाद कानूनी रूप से प्रमाणित हों। वॉकी-टॉकी जैसे उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का यह निर्णय उपभोक्ताओं के हित में लिया गया है।
इन विकासों के बाद, उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी जाती है कि वे केवल प्रमाणित प्लेटफार्मों से ही वॉकी-टॉकी जैसे तकनीकी उत्पाद खरीदें।
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