SEBI ने पेटीएम पर ₹1.11 करोड़ का जुर्माना लगाया:CEO विजय के नए ESOPs लेने पर 3 साल का प्रतिबंध; नियमों के उल्लंघन का था आरोप

SEBI ने ESOPs (एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन्स) मामले में सेटलमेंट के तहत पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा पर 3 साल तक नए ESOPs लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ One97 के दिए हुए को ESOPs रद्द कर दिया है। SEBI ने पेटीएम और विजय शेखर दोनों पर ₹1.11 करोड़ का भी जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कंपनी के CBO अजय शेखर शर्मा ₹57.11 लाख का फाइन लगाया गया है। अजय को ESOPs से मिले 3,720 शेयर बेचकर कमाए ₹35.86 लाख भी वापस करने होंगे। विजय ने 2.1 करोड़ ESOPs सरेंडर की थी इससे पहले 16 अप्रैल को विजय शेखर शर्मा ने 2019 में मिले 21 मिलियन यानी 2.1 करोड़ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन (ESOPs) सरेंडर कर दिए थे। SEBI ने शेयर-बेस्ड एम्प्लॉई बेनेफिट्स देने के नियमों के उल्लंघन पर 2024 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अगस्त 2024 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बताया था कि विजय शेखर शर्मा को 2.1 करोड़ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन (ESOPs) देना, शेयर-बेस्ड एम्प्लॉई बेनेफिट्स को कंट्रोल करने वाले उसके नियमों का उल्लंघन है। भारतीय नियमों के अनुसार, कंपनी के फैसलों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले बड़े शेयरधारक ESOPs नहीं रख सकते हैं। ESOP या एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान एक ऐसी योजना है जिसमें कंपनी अपने कर्मचारियों को कंपनी के शेयर ऑफर करती है जो आमतौर पर मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर होते हैं। यह एक तरह का एम्प्लॉई बेनिफिट है जो एम्प्लॉइज को कंपनी में हिस्सेदारी देता है । 5 पॉइंट में पूरा मामला समझें... विजय और अजय दोनों ने छोड़े ESOP चौथी तिमाही में ESOP एक्सपेंस में ₹492 करोड़ की बढ़ोतरी होगी फाइलिंग में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में ESOP एक्सपेंस में ₹492 करोड़ की बढ़ोतरी होगी और भविष्य के सालों में ESOP एक्सपेंस में कमी आएगी। पेटीएम ने कहा कि कंपनी अपने Q4 वित्त वर्ष 2025 के रिजल्ट के साथ अपनी ESOP कॉस्ट शेड्यूल पर डिटेल्स शेयर करेगी। पेटीएम को तीसरी तिमाही में ₹208 करोड़ का घाटा पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस का वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में नेट लॉस कम होकर 208 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की समान तिमाही में पेटीएम का घाटा 220 करोड़ रुपए था। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 36% गिरकर 1,828 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की समान तिमाही यानी, Q3FY24 में यह 2,850 करोड़ रुपए था। दूसरी तिमाही में पेटीएम को ₹930 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, मूवी टिकटिंग बिजनेस की ब्रिक्री का कंपनी के नेट प्रॉफिट में ₹1,345 करोड़ का एकमुश्त योगदान रहा था। इस अमाउंट को छोड़कर पेटीएम को ₹415 करोड़ का घाटा हुआ था। 2009 में हुई थी पेटीएम की शुरुआत पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने अगस्त 2009 में पेटीएम पेमेंट ऐप को लॉन्च किया था। इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। अभी देश में पेटीएम के 30 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। पेटीएम का मार्केट कैप करीब 28 हजार करोड़ रुपए है।

May 9, 2025 - 00:27
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SEBI ने पेटीएम पर ₹1.11 करोड़ का जुर्माना लगाया:CEO विजय के नए ESOPs लेने पर 3 साल का प्रतिबंध; नियमों के उल्लंघन का था आरोप
SEBI ने ESOPs (एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन्स) मामले में सेटलमेंट के तहत पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा प

SEBI ने पेटीएम पर ₹1.11 करोड़ का जुर्माना लगाया

भारत की प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (SEBI) ने प्रमुख फिनटेक कंपनी पेटीएम पर ₹1.11 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई का कारण पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा के नए एंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन्स (ESOPs) के अधिग्रहण पर तीन साल का प्रतिबंध है। SEBI ने यह कदम नियमों के उल्लंघन के चलते उठाया है।

जुर्माने का कारण और रोकथाम के नियम

पेटीएम पर लगाया गया यह जुर्माना एक महत्वपूर्ण घटना है, जो शीर्ष प्रबंधन के सदस्यों को प्रभावित कर सकती है। SEBI ने यह अवलोकन किया कि कंपनी की प्रक्रिया और नियमों के उल्लंघनों के चलते यह कदम उठाया गया। विजय शेखर शर्मा के नए ESOPs को लेने पर प्रतिबंध के पीछे विभिन्न कानूनी कारण हैं।

पेटीएम की स्थिति और भविष्य की योजनाएँ

पेटीएम, जो कि डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं का एक प्रमुख प्रदाता है, अब इस संकट से बाहर निकलने के उपायों पर विचार कर रहा है। कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसकी सभी गतिविधियाँ SEBI द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप हों। इसके अतिरिक्त, पेटीएम को अपने व्यापार मॉडल में सुधार लाना होगा ताकि निवेशकों का विश्वास फिर से बहाल किया जा सके।

SEBI का नियमों का उल्लंघन पर कड़ा रुख

SEBI ने हमेशा नियमों का पालन न करने वाले वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यह मामला भी इस बात का प्रमाण है कि नियामक निकाय गंभीरता से कानून के अंतर्गत हर किसी पर कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ ही, यह उन कंपनियों के लिए एक चेतावनी भी है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं।

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