आजमगढ़ में आतिशबाजी की दुकानों को लेकर गाइडलाइन जारी:SDM बोले सुरक्षा के मानक का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई

नाम रत्न प्रकाश त्रिपाठी स्थान आजमगढ़ में आगामी त्यौहारों को लेकर प्रशासन की तरफ से इसको सकुशल संपन्न करने के लिए कमर कसी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारी की जा रही है। उपजिलाधिकारी सदर सुनील कुमार धनवंता IAS ने बताया कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आगामी दीपावली व छठ त्यौहार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी थाना अधिकारी, उप जिलाधिकारी, पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई है। जिसमें खासकर अग्नि से सुरक्षा को लेकर ज्यादा सचेत रहने को कहा गया है। आगामी दिवाली को लेकर आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों को लगाया जाना है। जिसमें यह बताया गया है कि दुकान आमने-सामने नहीं होगी। दो दुकानों अंतर रखने के निर्देश अभीबबूजी मिले दो दुकानों के बीच में कम से कम तीन मीटर का फासला होगा। सभी दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर, पानी, बालू जैसे अग्निशमन यंत्रों व सामग्रियों की व्यवस्था रखनी होगी। कपड़े और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। जबकि टिन शेड की दुकान होगी। जिससे आग लगने की स्थिति में तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। सभी जगह पर अग्निशमन गाड़ियां भी तैनात रहेगी इसको लेकर तहसील स्तर पर थानों पर भी बैठक की गई है और जो भी आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए आवेदन किए गए हैं। उनको भी बताया गया है कि सुरक्षा में लापरवाही मिलने पर उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त होगा ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

Oct 24, 2024 - 19:00
 52  501.8k
आजमगढ़ में आतिशबाजी की दुकानों को लेकर गाइडलाइन जारी:SDM बोले सुरक्षा के मानक का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई
नाम रत्न प्रकाश त्रिपाठी स्थान आजमगढ़ में आगामी त्यौहारों को लेकर प्रशासन की तरफ से इसको सकुशल संपन्न करने के लिए कमर कसी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारी की जा रही है। उपजिलाधिकारी सदर सुनील कुमार धनवंता IAS ने बताया कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आगामी दीपावली व छठ त्यौहार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी थाना अधिकारी, उप जिलाधिकारी, पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई है। जिसमें खासकर अग्नि से सुरक्षा को लेकर ज्यादा सचेत रहने को कहा गया है। आगामी दिवाली को लेकर आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों को लगाया जाना है। जिसमें यह बताया गया है कि दुकान आमने-सामने नहीं होगी। दो दुकानों अंतर रखने के निर्देश अभीबबूजी मिले दो दुकानों के बीच में कम से कम तीन मीटर का फासला होगा। सभी दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर, पानी, बालू जैसे अग्निशमन यंत्रों व सामग्रियों की व्यवस्था रखनी होगी। कपड़े और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। जबकि टिन शेड की दुकान होगी। जिससे आग लगने की स्थिति में तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। सभी जगह पर अग्निशमन गाड़ियां भी तैनात रहेगी इसको लेकर तहसील स्तर पर थानों पर भी बैठक की गई है और जो भी आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए आवेदन किए गए हैं। उनको भी बताया गया है कि सुरक्षा में लापरवाही मिलने पर उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त होगा ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow