उत्तराखंड पंचायत चुनाव प्रक्रिया में देरी: कोर्ट के आदेश तक सभी कार्यवाहियाँ स्थगित

देहरादून – राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के अग्रिम आदेश तक प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों की नामांकन प्रक्रिया समेत आगामी सभी कार्यवाहियों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता समाप्त […] The post बड़ी खबर: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया कोर्ट आदेश तक स्थगित first appeared on Vision 2020 News.

Jun 25, 2025 - 09:27
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उत्तराखंड पंचायत चुनाव प्रक्रिया में देरी: कोर्ट के आदेश तक सभी कार्यवाहियाँ स्थगित
देहरादून – राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के अग्रिम आदेश तक प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों

उत्तराखंड पंचायत चुनाव प्रक्रिया में देरी: कोर्ट के आदेश तक सभी कार्यवाहियाँ स्थगित

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देहरादून – राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत उत्तराखंड में प्रस्तावित पंचायत चुनावों की नामांकन प्रक्रिया और सभी संबंधित कार्यवाहियों को कोर्ट के अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए लिया गया है, जिससे निर्वाचन आयोग की कार्रवाई अब न्यायालय के आदेश पर निर्भर करेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग का नया निर्देश

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने घोषणा की है कि चुनाव प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने के लिए न्यायालय की स्वीकृति आवश्यक होगी। पहले, आयोग ने पंचायत चुनावों का कार्यक्रम केवल तीन दिन पहले निर्धारित किया था, जिसमें नामांकन प्रक्रिया का आरंभ 25 जून से होना था। हालाँकि, उच्च न्यायालय में चल रही याचिकाओं के कारण इस प्रक्रिया को रोकना पड़ा है, जो विभिन्न मुद्दों पर आधारित हैं।

आचार संहिता का निरस्तीकरण

साथ ही, आयोग ने आदर्श आचार संहिता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का असर सभी राजनीतिक दलों और चुनावी उम्मीदवारों पर पड़ेगा। बहुत से उम्मीदवार इस स्थिति से निराश हैं, क्योंकि वे पहले से ही चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे। अब, उन्हें न्यायालय के आदेश का इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।

आने वाले आदेशों का इंतजार

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यदि न्यायालय का नया आदेश जल्द आता है, तो पंचायत चुनावों का संशोधित कार्यक्रम भी जल्दी ही जारी किया जा सकता है। परंतु, यदि मामला अदालत में लंबित रहता है, तो चुनावों की तिथियां आगे खिसक सकती हैं। पंचायत चुनाव स्थानीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, अत: इस स्थिति को लेकर सभी की निगाहें न्यायालय पर हैं।

निष्कर्ष

फिलहाल, उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर अनिश्‍चता का वातावरण बना हुआ है। सभी को उम्मीद है कि न्यायालय जल्द ही इस मुद्दे पर फैसला लेगा, ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। क्या यह निर्णय राज्य में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर भविष्य में ही मिल पाएगा।

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