किशोरी से रेप करने वाले को 20 साल की सजा:रेप करने के बाद पीड़िता को दिए थे 20 रुपये, विरोध पर परिजनों को काटने की दी थी धमकी

महाराजपुर थानाक्षेत्र में बकरी चराने गए किशोरी के साथ रेप करने के आरोपी को एडीजे-13 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी ने वर्ष 2022 में किशोरी का मुंह दबा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद शातिर ने पीड़िता को 20 रुपये देकर परिजनों को खुरपी से काट डालने की धमकी दी थी। महाराजपुर थानाक्षेत्र निवासी पीड़िता ने बताया कि उनके पति की मौत के बाद वह पांच बच्चों का पालन पोषण करती थी। उनकी 12 वर्षीय बेटी कक्षा पांच की छात्रा थी। बताया कि बीते 23 सितंबर 2024 को उनकी बेटी बकरी चराने गई थी। इसी दौरान गांव में रहने वाला मुन्ना लाल उनकी बेटी को झोपड़ी में खींच कर ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी ने उनकी बेटी को 20 रुपये देकर बरगलाने का प्रयास किया, विरोध करने पर पूरे परिवार को खुरपी से काटने की धमकी दी। बेटी की कपड़े में खून लगा देख जानकारी करने पर किशोरी ने मां से आपबीती बयां की, जिस पर पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ महाराजपुर थाने में रेप, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामला एडीजे-13 सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

Oct 29, 2024 - 06:30
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किशोरी से रेप करने वाले को 20 साल की सजा:रेप करने के बाद पीड़िता को दिए थे 20 रुपये, विरोध पर परिजनों को काटने की दी थी धमकी
महाराजपुर थानाक्षेत्र में बकरी चराने गए किशोरी के साथ रेप करने के आरोपी को एडीजे-13 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी ने वर्ष 2022 में किशोरी का मुंह दबा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद शातिर ने पीड़िता को 20 रुपये देकर परिजनों को खुरपी से काट डालने की धमकी दी थी। महाराजपुर थानाक्षेत्र निवासी पीड़िता ने बताया कि उनके पति की मौत के बाद वह पांच बच्चों का पालन पोषण करती थी। उनकी 12 वर्षीय बेटी कक्षा पांच की छात्रा थी। बताया कि बीते 23 सितंबर 2024 को उनकी बेटी बकरी चराने गई थी। इसी दौरान गांव में रहने वाला मुन्ना लाल उनकी बेटी को झोपड़ी में खींच कर ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी ने उनकी बेटी को 20 रुपये देकर बरगलाने का प्रयास किया, विरोध करने पर पूरे परिवार को खुरपी से काटने की धमकी दी। बेटी की कपड़े में खून लगा देख जानकारी करने पर किशोरी ने मां से आपबीती बयां की, जिस पर पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ महाराजपुर थाने में रेप, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामला एडीजे-13 सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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