कौशांबी में पड़ोसी पर मुर्गा मारने का आरोप:युवक ने पुलिस से की शिकायत , बोला- विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की

कौशांबी में मुर्गा प्रेम की अजीबो गरीब कहानी सामने आई है। एक युवक ने पुलिस को तहरीर देकर मुर्गे की हत्या का आरोप पड़ोसी के ऊपर लगाया है। पुलिस ने युवक के आरोप की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामला पिपरी के जवई का है। यहां के रहने वाले शिवराम घर में मवेशी के अलावा मुर्गे का पालन कर रखा है। शिवराम के मुताबिक उसका मुर्गा पड़ोसी के घर के सामने कचरे के ढेर पर गया था। इसी बीच पडोसी युवक ने पत्थर मार कर मुर्गे को मौत की नीद सुला दी। इस घटना से आहत शिवराम ने विरोध जताया तो पड़ोसी युवक ने उसे भी पीट कर लहूलुहान कर दिया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर शांत करा दिया। लेकिन मुर्गे की मौत से दुखी शिवराम ने पुलिस का तहरीर देकर आरोपी युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। शिवराम ने बताया- जिस मुर्गे की पड़ोसी ने हत्या की है वह उसका अत्याधिक प्रिय था. जिसकी देखरेख वह खुद करता था। मुर्गे के साथ की अपनी तस्वीरें भी घर की दीवारों पर लगाई है। उसने सदमें में खाना पानी भी छोड़ रखा है। चौकी प्रभारी अतुल रंजन तिवारी ने बताया- शिवराम नाम के युवक का लिखित शिकायती पत्र मिला है। जिसमें मुर्गे की हत्या का आरोप लगाया गया है। इस संबन्ध में उच्च अधिकारियों को सूचित कर आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। अधिवक्ता शशांक खरे ने बताया कानून कहता है कि धारा 429 के तहत कोई भी पालतू जीव जन्तु जिसकी कीमत 50 रूपए से अधिक हो उसकी हत्या करना या किसी प्रकार की छति पहुंचाना कानूनन अपराध है। जिसके तहत आरोपी को 5 वर्ष की सजा दी सकती है।

Nov 16, 2024 - 21:05
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कौशांबी में पड़ोसी पर मुर्गा मारने का आरोप:युवक ने पुलिस से की शिकायत , बोला- विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की
कौशांबी में मुर्गा प्रेम की अजीबो गरीब कहानी सामने आई है। एक युवक ने पुलिस को तहरीर देकर मुर्गे की हत्या का आरोप पड़ोसी के ऊपर लगाया है। पुलिस ने युवक के आरोप की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामला पिपरी के जवई का है। यहां के रहने वाले शिवराम घर में मवेशी के अलावा मुर्गे का पालन कर रखा है। शिवराम के मुताबिक उसका मुर्गा पड़ोसी के घर के सामने कचरे के ढेर पर गया था। इसी बीच पडोसी युवक ने पत्थर मार कर मुर्गे को मौत की नीद सुला दी। इस घटना से आहत शिवराम ने विरोध जताया तो पड़ोसी युवक ने उसे भी पीट कर लहूलुहान कर दिया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर शांत करा दिया। लेकिन मुर्गे की मौत से दुखी शिवराम ने पुलिस का तहरीर देकर आरोपी युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। शिवराम ने बताया- जिस मुर्गे की पड़ोसी ने हत्या की है वह उसका अत्याधिक प्रिय था. जिसकी देखरेख वह खुद करता था। मुर्गे के साथ की अपनी तस्वीरें भी घर की दीवारों पर लगाई है। उसने सदमें में खाना पानी भी छोड़ रखा है। चौकी प्रभारी अतुल रंजन तिवारी ने बताया- शिवराम नाम के युवक का लिखित शिकायती पत्र मिला है। जिसमें मुर्गे की हत्या का आरोप लगाया गया है। इस संबन्ध में उच्च अधिकारियों को सूचित कर आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। अधिवक्ता शशांक खरे ने बताया कानून कहता है कि धारा 429 के तहत कोई भी पालतू जीव जन्तु जिसकी कीमत 50 रूपए से अधिक हो उसकी हत्या करना या किसी प्रकार की छति पहुंचाना कानूनन अपराध है। जिसके तहत आरोपी को 5 वर्ष की सजा दी सकती है।

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