छात्रसंघ चुनाव पर एएमयू के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट:कोर्ट ने कहा-नए सिरे से हलफनामा दाखिल करें, 9 दिसंबर होगी सुनवाई
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर विश्विद्यालय के जवाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंतोष जताया है। विश्वविद्यालय की ओर से दाखिल हलफनामे में कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ इतना कहा गया कि उचित समय पर चुनाव कराया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह जवाब याचिका में उठाए गए मुद्दों का जवाब नहीं है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 9 दिसंबर को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। ए एम यू के एल एल एम छात्र कैफ हसन ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। एएमयू के अधिवक्ता ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया कि स्थिति अनुकूल न होने और परीक्षा के चलते अभी चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के इस जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं थी और कुलपति व रजिस्ट्रार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याची के अधिवक्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय 2019 से चुनाव नहीं करा रहा है। एमएमयू अधिनियम 1920 और लिंगदोह समिति की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए बाध्य है। इस पर कोर्ट ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा था।
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