नाबलिग के रेपिस्टों को उम्रकैद:मुरादाबाद में 18 साल पहले दलित नाबालिग लड़की को अगवा करके किया था रेप
मुरादाबाद में अनुसूचित जाति की नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अदालत ने दो दोस्तों को 18 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 60-60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जनपद संभल के थाना बहजोई इलाके के एक गांव में रहने वाले पीड़िता के पिता ने 18 मई 2008 को थाना बहजोई में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि वह जाति से जाटव है। उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी 17 मई को खेत पर गई थी, काफी तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। घटना के बाद 28 मई को पीड़ित पिता ने पुलिस को सूचना दी कि मुझे गांव में ही रहने वाले महिपाल सिंह पुत्र तालेवर और वेद प्रकाश पुत्र मलखान जाटव ने बताया कि मेरी बेटी को मूल चंद पुत्र जय राम, प्रताप पुत्र मूल चंद, सरोज पुत्री मूल चंद और फूलवती पत्नि मूलचंद ने सलाह मशविरा करके मेरी बेटी को ओम सिंह और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से जाते हुए देखा है। जब मैंने अपनी लड़की की तलाश की, तो 28 मई को गांव करैली के बाहर मेरी लड़की दिखाई दी, जिसकी स्थिति सही नहीं थी। लड़की ने बताया था कि ओम सिंह नामक लड़का और उसका दोस्त मुझे छोड़ कर भाग गए। घर आकर मेरी बेटी ने आपबीती बताते हुए कहा कि मुझे ओम सिंह पुत्र खुशहाली और हर पाल पुत्र बिहारी सैनी निवासी कोटरा अजीम नगर रामपुर जबरन ले गए थे और मेरे साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी ओम सिंह और उसके साथी हर पाल को अनुसूचित जाति की लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट संदीप गुप्ता की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने अपने उस बयान की पुष्टि की, जो उसने पुलिस को दिए थे, जिसमें बताया था कि आरोपी द्वारा जबरन उसे उठाकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने गांव ले गए थे और दोनों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 18बाल बाद फैसला सुनाया, दोनो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

नाबलिग के रेपिस्टों को उम्रकैद: मुरादाबाद में 18 साल पहले दलित नाबालिग लड़की को अगवा करके किया था रेप
मुरादाबाद में एक विशेष अदालत ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में नाबालिग के रेपिस्टों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 18 साल पहले एक दलित नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार से संबंधित है। यह घटना ऐसी थी जिसने न केवल पीड़िता के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि पूरे समाज में नाराजगी और आक्रोश का वातावरण पैदा किया।
मामले का विवरण
यह दिल दहला देने वाली घटना 18 साल पहले हुई थी जब एक दलित नाबालिग लड़की को अगवा किया गया था। आरोपियों ने न सिर्फ उसे अगवा किया बल्कि उसके साथ बलात्कार भी किया। इस घटना के बाद स्थानीय समुदाय में गहरी चिंता और आक्रोश फैल गया, जिसके चलते न्याय की मांग तेज हुई।
प्रभाव और समाज पर पड़ने वाला असर
इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों ने समाज में दलित समुदाय की सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ा दी है। यह मामला न केवल एक कानूनी चुनौती, बल्कि समानता और मानव अधिकारों की रक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय न्याय प्रणाली नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए गंभीर है।
जिला न्यायालय का फैसला
जिला न्यायालय ने आरोपियों को नाबालिग के खिलाफ बलात्कार के मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में ठोस सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला लिया। इस न्यायालय के फैसले से न केवल पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है, बल्कि यह अन्य पीड़ितों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा।
इस फैसले के बाद, स्थानीय एसपी ने कहा कि यह न केवल एक जीत है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि किसी भी प्रकार के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
इस घटना ने हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें समाज में नाबालिगों और दलितों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
News By indiatwoday.com
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