बहराइच में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:नाबालिग को घर में अकेला पाकर किया था दुष्कर्म, 53 हजार जुर्माना

जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ ही आरोपी पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 10 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तीन साल पहले मोतीपुर इलाके के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने इस्लाम नामक युवक के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मोतीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा गया था कि आरोपी ने घर में अकेली नाबालिग को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। 53 हजार रुपए का जुर्माना लगाया विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपकांत मणि की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने अदालत में दलील पेश करते हुए घटना को गंभीर बताया और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी इस्लाम को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर सजा और 53 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Nov 19, 2024 - 10:45
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बहराइच में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:नाबालिग को घर में अकेला पाकर किया था दुष्कर्म, 53 हजार जुर्माना
जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ ही आरोपी पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 10 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तीन साल पहले मोतीपुर इलाके के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने इस्लाम नामक युवक के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मोतीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा गया था कि आरोपी ने घर में अकेली नाबालिग को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। 53 हजार रुपए का जुर्माना लगाया विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपकांत मणि की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने अदालत में दलील पेश करते हुए घटना को गंभीर बताया और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी इस्लाम को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर सजा और 53 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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