युवक के खिलाफ भड़काऊ वीडियो शेयर मामला: प्रतापगढ़ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, बहराइच हिंसा | Indiatwoday

जेठवारा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर भ्रामक और भड़काऊ वीडियो साझा करने का मामला सामने आया है। वीडियो में दावा किया गया कि बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान गोपाल नामक व्यक्ति की हत्या धार्मिक वजह से की गई थी। इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूज़र ने भी साझा किया, जिससे दोनों समुदायों के बीच धार्मिक तनाव पैदा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने की कार्रवाई प्रयागराज पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया पर फैलाए गए इस भ्रामक वीडियो को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास माना है। पुलिस का कहना है कि ऐसी फर्जी खबरें समाज में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। इस मामले में आरोपी युवक मोहम्मद शोहेब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196(1)(a), 196(1)(b), 353(1)(b), 353(1)(c) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है और मामले की जांच जारी है। जनता से अपील पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर कोई भी सामग्री साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें। अफवाह फैलाने और भ्रामक जानकारी साझा करने से परहेज करें, ताकि समाज में शांति बनी रहे और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयास विफल हो सकें।

Oct 20, 2024 - 09:50
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युवक के खिलाफ भड़काऊ वीडियो शेयर मामला: प्रतापगढ़ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, बहराइच हिंसा | Indiatwoday
जेठवारा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर भ्रामक और भड़काऊ वीडियो साझा करने का मामला सामने आया है। वीडियो में दावा किया गया कि बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान गोपाल नामक व्यक्ति की हत्या धार्मिक वजह से की गई थी। इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूज़र ने भी साझा किया, जिससे दोनों समुदायों के बीच धार्मिक तनाव पैदा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने की कार्रवाई प्रयागराज पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया पर फैलाए गए इस भ्रामक वीडियो को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास माना है। पुलिस का कहना है कि ऐसी फर्जी खबरें समाज में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। इस मामले में आरोपी युवक मोहम्मद शोहेब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196(1)(a), 196(1)(b), 353(1)(b), 353(1)(c) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है और मामले की जांच जारी है। जनता से अपील पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर कोई भी सामग्री साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें। अफवाह फैलाने और भ्रामक जानकारी साझा करने से परहेज करें, ताकि समाज में शांति बनी रहे और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयास विफल हो सकें।

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