यूपी सरकार, नगर आयुक्त मथुरा से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब:मथुरा होली गेट के अतिक्रमण हटाने व फुटपाथ खाली कराने का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा होली गेट के आसपास हुए अतिक्रमण हटाने व फुटपाथ खाली कराने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने महापौर मथुरा- वृंदावन को भी नोटिस जारी की है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 18 अप्रैल नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मथुरा चूना कंकड़ वाली गली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि होली गेट के चारों ओर अतिक्रमण कर लिया गया है। जिसके कारण आये दिन जाम लगा रहता है। याचिका में प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ , जिलाधिकारी मथुरा , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा , नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा- वृन्दावन , महापौर नगर निगम मथुरा- वृन्दावन को पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने कहा बिना जवाबी हलफनामे के याचिका तय नहीं की जा सकती। इसलिए विपक्षियों से जवाब मांगा जाय। याची ने प्रकाश चन्द्र अग्रवाल ने खुद याचिका पर अपना पक्ष रखा।

Mar 29, 2025 - 00:59
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यूपी सरकार, नगर आयुक्त मथुरा से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब:मथुरा होली गेट के अतिक्रमण हटाने व फुटपाथ खाली कराने का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा होली गेट के आसपास हुए अतिक्रमण हटाने व फुटपाथ खाली कराने की मांग में द

यूपी सरकार का नगर आयुक्त मथुरा से हाईकोर्ट का सवाल

उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई कार्यवाही के तहत, मथुरा नगर आयुक्त को हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने और फुटपाथों को खाली कराने के मामले में जवाब देने के लिए summoned किया गया है। यह मामला विशेष रूप से मथुरा के होली गेट से संबंधित है, जहाँ पर अतिक्रमण के कारण नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मामले की पृष्ठभूमि

मथुरा में होली गेट क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने कई बार शिकायतें की हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और नगर आयुक्त से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। यह कदम शहर में सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा और नागरिकों के हक की रक्षा के लिए उठाया गया है।

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया

आदर्श नगर पालिका के नियमों के अनुसार, अतिक्रमण हटाना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे नगर आयुक्त के माध्यम से प्रभावी तरीके से लागू किया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं और इसे सुनिश्चित करें कि फुटपाथों को साफ रखा जाए।

फुटपाथों का उपयोग और नागरिकों की सुरक्षा

फुटपाथों का उपयोग सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। जब अतिक्रमण होते हैं, तो यह न केवल चलते-फिरते लोगों के लिए खतरा उत्पन्न करता है, बल्कि ट्रैफिक भी प्रभावित होता है। इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है।

आगे की कार्यवाही

हाल ही में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, नगर आयुक्त को एक समयसीमा तय कर के अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को लागू करना होगा। इस मामले पर नागरिकों की प्रतिक्रिया और स्थानीय अधिकारियों की पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण होगी।

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