लखनऊ हाईकोर्ट ने सांसद को चार सप्ताह का समय दिया:सांसद आरके चौधरी की निर्वाचन को दी गई है चुनौती, जाति-धर्म के नाम वोट मांगने का आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें मोहनलालगंज से सपा सांसद आरके चौधरी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरके चौधरी को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। याचिका के माध्यम से आरके चौधरी पर जाति-धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया गया है। पिछली तारीख पर चुनाव याचिका पर हुई सुनवाई पर न्यायालय ने याचिका पर विचार करते हुए, नोटिस जारी किया था। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने ज्ञानी की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पर पारित किया। याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने न्यायालय को बताया कि चुनाव के दौरान न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि इनकी पार्टी के द्वारा भी ‘पीडीए’ शब्द का बार-बार प्रयोग किया गया। आरोप लगाया गया है कि 12 मई 2024 की चुनाव रैली में मोहनलालगंज में आरके चौधरी ने खुलेआम जाति व धर्म के नाम पर वोट मांगे। कहा गया कि सोशल मीडिया साइटों पर भी चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरके चौधरी व उनकी पार्टी द्वारा जाति, धर्म व समुदाय के आधार पर वोट मांगे गए। न्यायालय को यह भी बताया गया की आरके चौधरी चुनाव जीत गए लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (3) के तहत जाति-धर्म, समुदाय के नाम पर वोट मांगने के कारण उनका चुनाव रद्द होना चाहिए।
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