चुनाव आयोग ने वापस ली पंचायत चुनावों की आचार संहिता, कल से नहीं होगी नामांकन प्रक्रिया
रैबार डेस्क: पंचायत चुनावों में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट के सख्त रुख और रोक... The post चुनाव आयोग ने वापस ली पंचायत चुनावों की आचार संहिता, कल से नहीं होगी नामांकन प्रक्रिया appeared first on Uttarakhand Raibar.

चुनाव आयोग ने वापस ली पंचायत चुनावों की आचार संहिता, कल से नहीं होगी नामांकन प्रक्रिया
Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - IndiaTwoday
रैबार डेस्क: पंचायत चुनावों में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट के सख्त रुख और रोक के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इस अधिसूचना में 25 जून से नामांकन शुरू किए जाने थे, लेकिन कोर्ट की रोक के बाद अब आयोग ने भी पंचायत चुनावों के नामांकन और आगे की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है,जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक
उत्तराखंड पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की सभी कार्यवाही के साथ लागू की गई आदर्श आचार संहिता को हटा दिया है। आयोग का कहना है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक आचार संहिता बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।
आचार संहिता का प्रभाव
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 जून को त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनावों की अधिसूचना जारी की थी, जिसके साथ ही हरिद्वार जनपद को छोड़कर बाकी राज्य के 13 जनपदों में आचार संहिता लागू कर दी गई थी। इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें आरक्षण व्यवस्था सहित चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। इसके बाद 19 जून को हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन (स्टे) आदेश दे दिया। अब कल 25 जून को मामले में अगली सुनवाई होनी है।
चुनाव प्रक्रिया की स्थिति
इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया कि जब चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, तो आचार संहिता का बने रहना प्रशासनिक और विकास कार्यों में बाधा बन सकता है, इसलिए इसे समाप्त किया जा रहा है। इसके बाद, सभी जनपदों में चुनावी गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं, और जिन उम्मीदवारों ने पहले से नामांकन प्रक्रिया के लिए तैयारियाँ की थीं, उनके लिए यह एक बड़ी निराशा साबित हो रही है।
राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया
राज्य निर्वाचन आयोग की इस घोषणा से स्पष्ट है कि जब चुनाव की प्रक्रिया अस्थायी रूप से बाधित है, तो व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आचार संहिता को लागू रखना अनावश्यक है। आयोग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया के पुनः प्रारंभ पर आचार संहिता फिर से लागू की जाएगी।
समापन विचार
बेशक, पंचायत चुनावों की आचार संहिता का वापस लिया जाना स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे सकता है। चुनाव में होने वाले आरक्षण के मुद्दे पर न्यायालय के निर्णय और इस पर आयोग की प्रतिक्रिया ने कई सवाल उठाए हैं। जनप्रतिनिधियों के चयन की इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि आगामी सुनवाई में न्यायालय अपने निर्णय को स्पष्टता के साथ दे।
अंत में, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी प्राधिकृत लोगों को चाहिए कि वे आगामी निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। चुनावी गतिविधियों में किसी भी प्रकार की रुकावट न केवल राजनैतिक नेताओं के लिए बल्कि मतदाताओं के लिए भी निराशाजनक स्थिति बनाती है।
आगामी चुनावी गतिविधियों से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए, हमारे साथ जुड़े रहें।
Keywords:
election commission, panchayat elections, model code of conduct, high court stay, election news, Uttarakhand government, names of candidates, electoral processWhat's Your Reaction?






