उत्तराखंड कैबिनेट के 26 फैसले: अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सबसे अहम फैसला सेवामुक्त अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का रहा। इसके लिए उम्मीदवार का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी …

उत्तराखंड कैबिनेट के 26 फैसले: अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनका असर राज्य की जनता पर गहरा पड़ेगा। विशेष रूप से अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय बहुत सराहा गया है। इसके साथ ही धर्मांतरण कानून को भी सख्त बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे समाज में एक नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
अग्निवीरों के लिए आरक्षण
बैठक में सर्वाधिक ध्यान अग्निवीरों की भर्ती पर गया। सरकार ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अग्निशमन, नागरिक पुलिस, कारागार पुलिस, वन विभाग, राजस्व पुलिस और अन्य क्षेत्रों में यह आरक्षण लागू होगा। इस योजना के तहत, अगले वर्ष सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए 850 पदों पर भर्ती होगी। इससे युवा अग्निवीरों को अपनी सेवाएँ देने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा।
धर्मांतरण कानून में संशोधन
एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्मांतरण प्रतिषेध कानून में संशोधन को मंजूरी देते हुए सजा की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष करने का निर्णय लिया। कुछ मामलों में सजा 20 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। इसके अलावा, जुर्माना राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। यह कानून अब गैंगस्टर एक्ट जैसे सख्त प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा, जिससे समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ सख्ती से निपटा जा सकेगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमंडल ने कई अन्य प्रमुख निर्णय भी लिए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- वन क्षेत्रों का सीमांकन: वन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकेगा।
- पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार: पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर सहमति दी गई, जो राज्य के विकास में सहायक होगा।
- आउटसोर्सिंग में बदलाव: स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियमित पदों पर आउटसोर्स भर्ती का रास्ता साफ किया गया है।
- जल विद्युत परियोजना: लखवाड़ जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को उचित मुआवजा देने का निर्णय।
- एसटीआई नीति 2025: विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति को मंजूरी दी गई, जो राज्य में नवाचार को बढ़ावा देगी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड कैबिनेट के ये 26 फैसले राज्य की भविष्य की दिशा तय करेंगे। अग्निवीरों को आरक्षण एवं धर्मांतरण कानून में सुधार जैसे निर्णयों ने राज्य के विकास में नई प्राथमिकी प्रदान की है। इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की जन कल्याण की नीति का प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये कदम निश्चित रूप से राज्य के विकास में सकारात्मक योगदान देंगे।
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