उत्तराखंड कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं: अग्निवीरों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण
देहरादून: उत्तराखंड में युवाओं, सुरक्षा बलों और सामाजिक मुद्दों से जुड़े मामलों पर सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से कई फैसले राज्य की सामाजिक, सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा को प्रभावित करने […] The post उत्तराखंड कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं: अग्निवीरों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण first appeared on Vision 2020 News.

उत्तराखंड कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं: अग्निवीरों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण
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देहरादून: उत्तराखंड में युवाओं, सुरक्षा बलों और सामाजिक मुद्दों से जुड़े मामलों पर सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से कई फैसले राज्य की सामाजिक, सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा को प्रभावित करने वाले हैं।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण
राज्य सरकार ने केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को समूह ‘ग’ की वर्दीधारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण सीधी भर्ती में लागू होगा और केवल उन्हीं अग्निवीरों को मिलेगा जो उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी होंगे।
इस महत्वपूर्ण निर्णय का उद्देश्य अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर प्रदान करना है। इसमें आगंतुकों को यह स्पष्ट किया गया है कि अग्निवीरों का पहला बैच अग्निपथ योजना के अंतर्गत अगले वर्ष तक अपनी सेवा पूरी करेगा, जिसका अर्थ है कि लगभग 850 पदों पर भर्ती की योजना बनाई जाएगी।
यह आरक्षण निम्न विभागों में लागू होगा:
- अग्निशमन एवं नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक)
- कारागार विभाग (बंदी रक्षक)
- वन विभाग (वन रक्षक)
- राजस्व पुलिस (पटवारी)
- आबकारी विभाग (पुलिस बल)
- परिवहन विभाग (पर्वतन दल)
धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त
बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्ती लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक, छलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसे 14 साल तक की सजा हो सकती है (कुछ विशेष मामलों में 20 साल तक) और जुर्माने की राशि भी 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है।
लखवाड़ परियोजना के प्रभावितों को बढ़ा मुआवजा
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को नैनबाग क्षेत्र के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
यह निर्णय उत्तराखंड में शासन की दिशा में और विकासात्मक सुधार लाने का एक कदम है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं, ताकि युवाओं को कौशल विकास में मदद मिल सके। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो भविष्य के लिए अवसर प्रदान करेगी और उन्हें सरकारी नौकरी में प्रवेश पाने में मदद करेगी।
आने वाले समय में, इन फैसलों के प्रभाव को देखने की आवश्यकता होगी, लेकिन राज्य सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से युवाओं के लिए रोजगार की दर बढ़ाने और सामाजिक समरसता लाने का एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही, धर्मांतरण कानून के सख्त प्रसंस्करण से सामाजिक तानेबाने को बल देने में भी मदद मिलेगी।
हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास उत्तराखंड को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाने में सहायता करेंगे।
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