गोली मारकर मर्डर करने के आरोपी को उम्रकैद:हत्याकांड में नामजद आरोपी के पिता और भाई को कोर्ट ने साक्ष्य आभाव में कर दिया बरी
कानपुर के बजरिया में लेन-देन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे-7 आजाद सिंह की कोर्ट ने हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साठ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जबकि सजा पाए हत्यारे के पिता और भाई को कोर्ट ने साक्ष्यों के आभाव में बरी कर दिया है। 10 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसला आने के बाद मृतक के परिवारीजनों ने राहत की सांस ली है। 10 साल बाद कोर्ट ने सुनाया जघन्य हत्याकांड में फैसला एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि 9 जून 2014 को शाम 6:30 बजे बजरिया थाना क्षेत्र के प्रेम नगर चौराहे पर चौरसिया पान भंडार के सामने होजरी कारोबारी इंतिखाब कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी चमनगंज घुसियाना निवासी फारुख टेनी और उनके बेटे शमशाद व शबाब आ गया। मो. फारुख उर्फ टेनी व शमशाद ने इंतिखाब को पकड़ा और शबाब ने सिर से सटाकर तमंचे से गोली मार दी। इससे तड़प-तड़पकर इंतिखाब की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों आरोपी तमंचा लहराकर भाग निकले। इससे इलाके में भगदड़ मच गई। पिता कमाल रहीम की तहरीर पर बजरिया पुलिस ने फारुख टेनी, उनके बेटे शमशाद और शबाब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। तीनों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भेजी थी। कोर्ट के समक्ष मृतक के पिता कमाल रहीम और एहतिशाम समेत आठ गवाह पेश किए गए। गवाहों के मुताबिक सजा पाए और दोषमुक्त आरोपित भी होजरी का काम करते थे। इसलिए तीनों की इंतिखाब से लेन-देन का विवाद चलता था। इसलिए तीनों ने मिलकर हत्या कर दी। कोर्ट ने मोहम्मद फारुख उर्फ टेनी व शमशाद को बरी कर दिया। शबाब को सजा सुनाई है।
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