नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल कारावास:बहराइच कोर्ट ने सुनाई सजा, 9 साल पहले हुई थी वारदात

बहराइच की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोप में एक युवक को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है , जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। नौ साल पहले हुई थी वारदात जिले के रुपईडीहा थाना में स्थित एक ग्राम के रहने वाले व्यक्ति ने इलाके के ही रहने वाले मुंडे नाम के युवक के खिलाफ अपनी नाबालिग पुत्री के साथ जबरन रेप का आरोप लगाते हुए नौ साल पहले थाने में तहरीर दी थी । पुलिस ने परिजनों की तहरीर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय के दाखिल किया था । पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई सुनवाई गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणी की कोर्ट के मामले की सुनवाई हुई । इस दौरान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए कोर्ट से अभियुक्त को कठोर सजा देने की मांग की । 11 हजार का जुर्माना भी न्यायधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने सजा के साथ ही ग्यारह हजार का जुर्माना भी लगाया हैं। जिसे अदा न करने पर उसे दस माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा ।

Nov 29, 2024 - 08:00
 0  4.5k
नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल कारावास:बहराइच कोर्ट ने सुनाई सजा, 9 साल पहले हुई थी वारदात
बहराइच की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोप में एक युवक को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है , जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। नौ साल पहले हुई थी वारदात जिले के रुपईडीहा थाना में स्थित एक ग्राम के रहने वाले व्यक्ति ने इलाके के ही रहने वाले मुंडे नाम के युवक के खिलाफ अपनी नाबालिग पुत्री के साथ जबरन रेप का आरोप लगाते हुए नौ साल पहले थाने में तहरीर दी थी । पुलिस ने परिजनों की तहरीर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय के दाखिल किया था । पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई सुनवाई गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणी की कोर्ट के मामले की सुनवाई हुई । इस दौरान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए कोर्ट से अभियुक्त को कठोर सजा देने की मांग की । 11 हजार का जुर्माना भी न्यायधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने सजा के साथ ही ग्यारह हजार का जुर्माना भी लगाया हैं। जिसे अदा न करने पर उसे दस माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow