हत्या के आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा:उधार के रुपए मांगने पर 2019 में की थी हत्या

योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन ने अपराधियों की कमर तोड़ कर रख दी है। पुलिस की मेहनत रंग लाई है और साल 2024 में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने 13 आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है जबकि 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साल 2024 में कुल 304 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। ताजा मामला शुक्रवार को आए फैसले का है जहां हत्या के जुर्म में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ठिरिया निजामत खाँ में रहीस मियां की गोली मारकर हुई थी हत्या हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जून 2019 में कैंट के ठिरिया निजामत खाँ में रहीस मियां की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी शाहिद उर्फ लफड़ा पुत्र काले खाँ को गिरफ्तार किया था। उधार के 50 हजार रुपए मांगने पर मारी गोली दरअसल कैंट के ठिरिया निजावत खाँ निवासी रहीस मियां से शाहिद उर्फ लफड़ा ने 50 हजार रुपए उधार लिए थे। रहीस मियां जब भी उधार के रुपए वापिस मांगते थे तो शाहिद उर्फ लफड़ा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। 17 जून 2019 को रहीस मियां शाहिद उर्फ लफड़ा के घर उधार के रुपए मांगने गया तो वो उनसे लड़ने लगा और फिर तमंचे से पेट में गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। न्यायालय एडीजे-06 कोर्ट तबरेज अहमद ने सुनाई सजा शुक्रवार को न्यायालय एडीजे-06 कोर्ट तबरेज अहमद ने अभियुक्त शाहिद उर्फ लफड़ा को दोषसिद्ध करते हुए धारा-302 में सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास और भुगतना होगा। ऑपरेशन कनविक्शन से मिली पुलिस को कामयाबी गौरतलब है की योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस की चुस्त और प्रभावी पैरवी की वजह से कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 2024 में चार हत्या के मामलों में 13 को फांसी की सजा सुनाई गई। 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दहेज हत्या के 46 मामलों में 76 आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई।

Jan 10, 2025 - 21:35
 55  501824
हत्या के आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा:उधार के रुपए मांगने पर 2019 में की थी हत्या
योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन ने अपराधियों की कमर तोड़ कर रख दी है। पुलिस की मेह

हत्या के आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा: उधार के रुपए मांगने पर 2019 में की थी हत्या

हाल ही में, एक न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी ने 2019 में मात्र उधारी के पैसे मांगने पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज में गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं, जहाँ आर्थिक लेन-देन के कारण जान-माल का नुकसान हो रहा है।

मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में, 2019 में उधार के पैसे मांगने पर आरोपी ने गहरी नफरत में आकर हत्या कर दी थी। पीड़ित और आरोपी के बीच में काफी समय से उधारी का लेन-देन चल रहा था, लेकिन जब पीड़ित ने वापस पैसे मांगें, तो आरोपी ने आपा खो दिया और पूरी घटना को अंजाम दिया। ऐसी घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि आर्थिक दबाव और तनाव किस प्रकार मनुष्य को हिंसक बना सकते हैं।

न्यायालय का निर्णय

हाल ही में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की हिंसा से समाज में असुरक्षा का माहौल बनता है और इसे रोकने के लिए कठोर सजा आवश्यक है। इस फैसले से उम्मीद है कि समाज में इस तरह के अपराधों को कम करने में मदद मिलेगी।

समाज में बढ़ती अपराध दर

इस घटना के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप, कई सामाजिक गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं, जो लोगों को आर्थिक लेन-देन को सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएँ भविष्य में ना हों।

निष्कर्ष

2019 में हुई इस हत्या के मामले ने यह साबित कर दिया है कि अक्सर आर्थिक दबाव व्यक्ति के निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करता है। समाज में बढ़ते हुए अपराधों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। न्याय प्रणाली में सुधार और समाज में जागरूकता फैलाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

समाचार में नई अद्यतनों के लिए, कृपया विज़िट करें News by indiatwoday.com। Keywords: हत्या के आरोपी, आजीवन कारावास, हत्या की सजा, उधार के रुपए मांगना, 2019 में हत्या, आर्थिक दबाव, हिंसक अपराध, समाज में सुरक्षा, न्यायालय का निर्णय, अपराध दर, पीड़ित और आरोपी, सामाजिक गतिविधियाँ, न्याय प्रणाली में सुधार

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow