हत्यारोपी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना:13 साल पुराने ऑटो चालक हत्याकांड में फैसला, परिवार को मिलेंगे 30 हजार

फिरोजाबाद में 13 साल पहले हुए एक ऑटो चालक की हत्या के मामले में न्यायालय ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। एडीजे सुनील कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पीड़ित परिवार को अर्थदंड में से 30 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। घटना 29 मई 2011 की है, जब थाना उत्तर क्षेत्र के कुशवाह नगर निवासी बच्चू सिंह अपने ऑटो में भुल्ला हाल निवासी दखल, नंदी और लालपुर खेड़ा निवासी उमेश को लेकर जा रहा था। रात करीब 10 बजे गोपाल आश्रम के पास रुपेश नामक व्यक्ति के इशारे पर आरोपियों ने बच्चू सिंह को ऑटो से उतारकर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल बच्चू सिंह को पहले ट्रॉमा सेंटर और फिर आगरा रेफर किया गया, जहां एक सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने दाखिल किया था आरोप पत्र मृतक की मां द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच की और हरगोविंद उर्फ नंदो उर्फ नंदी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी शीलेंद्र प्रताप चौहान के अनुसार, लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को यह सजा सुनाई है। यह फैसला पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Jan 13, 2025 - 17:45
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हत्यारोपी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना:13 साल पुराने ऑटो चालक हत्याकांड में फैसला, परिवार को मिलेंगे 30 हजार
फिरोजाबाद में 13 साल पहले हुए एक ऑटो चालक की हत्या के मामले में न्यायालय ने सोमवार को महत्वपूर्ण फै

हत्यारोपी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना: 13 साल पुराने ऑटो चालक हत्याकांड में फैसला

हाल ही में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में, एक हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला 13 साल पुराने एक ऑटो चालक हत्याकांड से संबंधित है, जिसने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ी प्रगति हुई है।

मामले का पृष्ठभूमि

यह हत्याकांड वर्ष 2010 में घटित हुआ था, जब एक ऑटो चालक की हत्या की गई थी। इस घटना ने न केवल परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बल्कि समस्त स्थानीय निवासियों को प्रभावित किया। घटना के बाद से ही पुलिस ने मामले की खोजबीन शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया।

न्यायालय का फैसला

न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद का फैसला सुनाया। इसके साथ ही, उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह एक अभूतपूर्व निर्णय है जो यह दिखाता है कि न्यायालय गंभीर अपराधों के प्रति कितनी सख्ती से कार्यवाही कर रहा है।

परिवार को मिलेंगे 30 हजार रुपये

न्यायालय ने पीड़ित परिवार को भी राहत देते हुए 30 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता बनने जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खोने का दुख झेला है।

समुदाय की प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद, स्थानीय समुदाय में खुशियां मनाई जा रही हैं। लोगों ने न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है और यह कहा है कि इससे न्याय की प्रक्रिया में विश्वास और बढ़ा है।

पीड़ित परिवार को न्याय मिलने से यह स्पष्ट होता है कि हमारी न्याय प्रणाली में सुधार हो रहा है और गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।

News by indiatwoday.com

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