हाईकोर्ट गेट पर अव्यवस्थित पार्किंग से परेशानी:यातायात डीसीपी और नगर आयुक्त को कोर्ट में तलब, सोमवार को पेश होने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में हाईकोर्ट के गेट नंबर 7 के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग का मुद्दा उठाया गया है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लिया। याचिकाकर्ता कुंवर धनंजय सिंह ने अपनी याचिका में बताया कि गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ियों से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने इस मामले में डीसीपी यातायात और लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त को सोमवार को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। दोनों अधिकारियों को पार्किंग व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देनी होगी।

संक्षिप्त विवरण
नई दिल्ली की हाईकोर्ट गेट पर अव्यवस्थित पार्किंग से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने गंभीरता से ध्यान देते हुए यातायात डीसीपी और नगर आयुक्त को अदालत में तलब किया है। इस आदेश के तहत उन्हें सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया है, ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके।
पार्किंग की समस्या
हाईकोर्ट गेट के आसपास की पार्किंग व्यवस्था ने कई दिनों से लोगों के लिए समस्या बन गई है। अव्यवस्थित पार्किंग के चलते यातायात में बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। साथ ही, इससे कोर्ट परिसर में भीड़भाड़ बढ़ गई है, जिससे न्याय पाने के लिए आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।
कोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने इस विषय पर त्वरित कदम उठाते हुए, संबंधित अधिकारियों को सुनवाई के लिए बुलाया। अदालत ने आदेश दिया है कि इसमें शामिल सभी अधिकारियों को अपने-अपने दृष्टिकोण और समाधान के प्रस्ताव के साथ पेश होना होगा। इसका उद्देश्य है कि जागरूकता बढ़ाई जाए और बेहतर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
समस्या के समाधान की दिशा में कदम
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यदि तलब किए गए अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का सही प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। इससे यह साबित होता है कि हाईकोर्ट इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।
निष्कर्ष
सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग की समस्या का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोगों को न्यायालय पहुँचने में कठिनाई न हो। आशा है कि अदालत के आदेश के बाद, संबंधित अधिकारी इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे। अधिक अपडेट के लिए, indiatwoday.com पर जाएँ। Keywords: हाईकोर्ट गेट पार्किंग समस्या, यातायात डीसीपी अदालत तलब, नगर आयुक्त कोर्ट पेश, दिल्ली पार्किंग व्यवस्था, हाईकोर्ट आदेश पार्किंग, न्यायालय में पार्किंग परेशानी, अव्यवस्थित पार्किंग मुद्दा, दिल्ली यातायात समस्या, न्यायालय पहुंचने में परेशानी, हाईकोर्ट पार्किंग सुधार, सोमवार को तलब अधिकारी.
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