हाथरस भगदड़ मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई:HC ने डीएम-एसएसपी को किया है तलब, कोर्ट ने कहा-क्यों न जिम्मेदारी तय की जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हाथरस भगदड़ में हुईं मौतों के मामले को लेकर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की ब्रेंक इस मामले में सुनवाई करेगी। इससे पहले हाथरस में हुई भगदड़ के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई कर जवाब तय किए थे। हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2024 को हाथरस के गांव फुलरई मुगलगढी में सूरज पाल उर्फ भोले बाबा द्वारा आयोजित सत्संग में हुई भगदड़ में हुई मौत मामले में हाथरस के तत्कालीन जिलाधिकारी व एसएसपी को हलफनामे के साथ 15 जनवरी को तलब किया था। कोर्ट ने पूछा था कि क्यों न प्रशासनिक बदइंतजामी के कारण 121 श्रद्धालुओं की मौत में उनकी जवाबदेही तय की जाए। इसी के साथ हाईकोर्ट ने महाकुंभ के इंतजामों को लेकर सबक लेने को कहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी से शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े प्रयागराज महाकुंभ मेले के आयोजन करने वाले प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को हाथरस की घटना से सबक लेने की नसीहत दी थी। कहा था कि प्रयाग महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे। केंद्र व राज्य सरकार इंतजाम में लगे हैं। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री मौके पर आकर व्यवस्था देख रहे हैं। बावजूद इसके बदइंतजामी से अप्रिय घटना हो सकती है। पुलिस प्रशासन व्यवस्था देखें। ठीक से मेला होने से प्रदेश व देश ही नहीं देश के बाहर अच्छा उदाहरण पेश होगा। कोर्ट ने आदेश की प्रति सी जे एम हाथरस, गृह सचिव उ प्र , आयुक्त, जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त प्रयागराज को भेजने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने हाथरस की घटना में बदइंतजामी की आरोपी मंजू देवी की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया था। मालूम हो कि बृजेश पांडेय दरोगा पोरा पुलिस चौकी इंचार्ज ने सिकंदराराऊ थाने में एफआईआर दर्ज की। आयोजकों पर भगदड़ से मौत का आरोप लगाया। पुलिस विवेचना जारी है। सरकार की तरफ से कहा गया कि आयोजकों ने 80 हजार भीड़ आने की शासन से अनुमति ली थी। किंतु ढाई लाख श्रद्धालुओं का जमावड़ा हो गया।भोले बाबा प्रवचन के बाद जाने लगे तो दर्शन के लिए भीड़ उसी तरफ बढ़ी। सेवादारों ने जबरन रोक लिया। सैकड़ों की संख्या में लोग दब व कुचल गये। कीचड़ भरे खेत में पैरों तले रौंद दिए गए। 121 लोगो की मौत हो गई और हजारों घायल हो गये। प्रशासन की तरफ से 50 पुलिस कर्मी ही तैनात थे।जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नाकाफी थे।जिसमें प्रशासन की बदइंतजामी साफ है। न्यायमूर्ति यादव ने कहा पूर्व में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं।गरीब व अनपढ़ लोगों की भीड़ बुला ली जाती है और कोई व्यवस्था नहीं की जाती। श्रद्धा व विश्वास में भीड़ आपा खो बैठती है और भगदड़ में असामयिक मौतें हो जाती है। आयोजकों द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं की जाती। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है।

Jan 15, 2025 - 08:00
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हाथरस भगदड़ मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई:HC ने डीएम-एसएसपी को किया है तलब, कोर्ट ने कहा-क्यों न जिम्मेदारी तय की जाए
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हाथरस भगदड़ में हुईं मौतों के मामले को लेकर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति शे

हाथरस भगदड़ मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई

News by indiatwoday.com

हाथरस भगदड़ मामले में आज उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को अदालत में तलब किया गया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जानी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि ऐसी त्रासदियों के लिए कौन उत्तरदायी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

यह भगदड़ उस वक्त मची जब स्थानीय स्तर पर एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन के दौरान हजारों लोग जुट गए थे। अचानक भगदड़ मचने से कई लोग चोटिल हो गए थे, जिससे प्रशासन और पुलिस की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। अदालत में आज की सुनवाई इस बात पर केंद्रित होगी कि क्या जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं।

उच्च न्यायालय के निर्देश

उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम और SSP को तलब किया है, ताकि वे अदालत को अपनी कार्यप्रणाली के बारे में स्पष्टता प्रदान कर सकें। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी निश्चित करना बहुत आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ ना हों।

सामाजिक प्रतिक्रियाएं

इस घटना पर समाज में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण सामान्य जनता को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, स्थानीय नेताओं और समाजसेवियों ने भी न्यायालय से मामले की पूरी जांच कराने की मांग की है।

समाप्ति शब्द

उम्मीद है कि आज की सुनवाई के बाद मामला अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा, जिससे न्याय की प्राप्ति हो सकेगी। हाथरस भगदड़ मामले पर अदालती फैसले से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और सभी की निगाहें आज की सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

अब क्या?

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