अलीगढ़ MP चुनाव की सीसीटीवी, वीडियोग्राफी सुरक्षित रखें:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में बेईमानी के मामले पर दिया आदेश, सपा उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत के निर्वाचन आयोग से अलीगढ़ लोकसभा चुनाव की ईवीएम फुटेज और वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और विपिन चंद्र दीक्षित ने अलीगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी बिजेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है। लोक सभा चुनाव 2024 में सपा उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में भाजपा ने बेईमानी की है। मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी कर हराया गया है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अधिवक्ता महमूद प्राचा व उमर जामिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलील दी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। कहा गया कि ईवीएम के मौजूदा सेट में हैकिंग, छेड़छाड़ और नकली वोट नहीं डाला जा सकता इसका कोई प्रमाणित गारंटी नहीं है। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद चुनाव से संबंधित दस्तावेज जिसमें वीडियोग्राफी/सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17-सी व अन्य दस्तावेज चुनाव आयोग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने चुनाव आयोग से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2025 को होगी। कई गंभीर आरोप, कोर्ट ने लिया संज्ञान सपा उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह ने कई आरोप लगाया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बजाय वैलेट पेपर से मतदान कराने और दोबारा मतगणना करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सतीश कुमार गौतम ने 5,01,834 वोट हासिल किए और 15,647 वोटों से जीत हासिल की। आरोप लगाया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने 11 ईवीएम मशीनों के वोट नहीं गिने। 23 वें से 28 वें चरण की मतगणना में धांधली करके हराया गया। इसकी जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत की गई थी।
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