सैलरीड कर्मचारी 15 जनवरी तक जमा कराएं टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ:ऐसा न करने पर सैलरी से कट सकते हैं पैसे, यहां जानें क्या है नियम

अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और आपने टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है। या घर के लिए लोन लिया है तो इसका प्रूफ जल्द से जल्द अपने दफ्तर के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा कराएं। दरअसल, देश में ज्यादातर कंपनियों ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जमा करने के लिए अपने कर्मचारियों को 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। कंपनियां क्यों मांगती हैं प्रूफ? दरअसल, कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने टीडीएस काटती हैं। कर्मचारी हर वित्त वर्ष की शुरुआत में अपनी कंपनी को बताता है कि वे टैक्स बचाने के लिए किन योजनाओं में निवेश कर रहे हैं या करने वाले हैं। कंपनियां उसी हिसाब से उनकी सैलरी से टैक्स काटती हैं। जनवरी में कंपनियां निवेश का सबूत मांगती हैं। इसके आधार पर कर्मचारी के पूरे वित्त वर्ष के टैक्स का कैलकुलेशन होता है। फिर कंपनियां उसी हिसाब से सैलरी से पैसा काटकर वित्त वर्ष खत्म होने से पहले यानी 31 मार्च तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करती हैं। अगर प्रूफ जमा नहीं किया तो क्या होगा? अगर आपने कंपनी की तय डेडलाइन से पहले टैक्स-सेविंग का इन्वेस्टमेंट का प्रूफ नहीं जमा किया और आप आयकर के दायरे में आते हैं तो आपकी सैलरी से पैसे कट सकते हैं। ये पैसे जनवरी, फरवरी और मार्च की सैलरी से काटे जाएंगे। इसलिए अगर आप सैलरी से ज्यादा कटौती नहीं चाहते, तो डेडलाइन से पहले टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जमा कर दें। 15 जनवरी तक भर सकते हैं बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक ITR भर सकते हैं। यदि किसी टैक्सपेयर ने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं, तो वे भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें

Jan 5, 2025 - 10:45
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सैलरीड कर्मचारी 15 जनवरी तक जमा कराएं टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ:ऐसा न करने पर सैलरी से कट सकते हैं पैसे, यहां जानें क्या है नियम
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सैलरीड कर्मचारी 15 जनवरी तक जमा कराएं टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ

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टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने की आवश्यकता

सैलरीड कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचना है कि उन्हें अपने टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ 15 जनवरी तक जमा कराना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनके वेतन से आवश्यक राशि काटी जा सकती है। यह नियम सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है और सभी कर्मचारियों को इसका ध्यान रखना चाहिए।

क्यों आवश्यक है टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कराना?

रोजगार में लगे कर्मचारियों की सैलरी में टैक्स की कटौती सीधे तौर पर निवेश प्रमाण (टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ) पर निर्भर करती है। अगर आप निवेश करने के सभी प्रमाण समय पर जमा नहीं करते हैं, तो आपकी सैलरी से अधिक टैक्स काटा जा सकता है। यह न केवल वित्तीय रूप से हानिकारक हो सकता है, बल्कि यह आपकी वार्षिक बजट को भी प्रभावित कर सकता है।

नियम क्या हैं?

कर्मचारियों को नियमानुसार निश्चित तिथियों के भीतर अपने टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होते हैं, ताकि कंपनी के वित्तीय विभाग को आवश्यक जानकारी मिल सके और वह सैलरी से सही प्रकार से कर कटौती कर सके। इसमें विभिन्न प्रकार के निवेश जैसे पीपीएफ, एनएससी, जीवन बीमा प्रीमियम, और अन्य घटक शामिल होते हैं।

सामान्य प्रश्न

क्या होगा अगर तय समय पर मैंने निवेश प्रमाण नहीं दिया?

अगर आपने समय पर अपने टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा नहीं किए, तो आपकी सैलरी से कर के रूप में अतिरिक्त राशि काटी जा सकती है, जो कि आपके मासिक बजट को प्रभावित करेगा।

इसलिए यह सलाह दी जाती है कि सभी सैलरीड कर्मचारी अपनी जमा करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता में रखें और अपने वित्तीय प्रबंधन को सुचारू बनाए रखें।

निष्कर्ष

टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ को समय पर जमा करना न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी सैलरीड कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस नियम का पालन करें और किसी भी प्रकार की वित्तीय परेशानियों से बचें।

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