अलीगढ़ के शहरी क्षेत्र में धारा 163 हुई लागू:डीएम के आदेश पर 17 मार्च तक रहेगी सख्ती, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से लागू है व्यवस्था

अलीगढ़ शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है। डीएम विशाख जी. के निर्देश के बाद एडीएम सिटी अमित कुमार भट्‌ट ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसका सख्ती के साथ पालन कराया जाए। एडीएम अमित कुमार भट्‌ट ने बताया कि 6 जनवरी को गुरू गोविन्द सिंह जयंती, 14 जनवरी को मकर संक्रांति और हजरत अली का जन्मदिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, 13 से 15 मार्च तक होली का त्योहार और समय-समय पर विभिन्न आयोगों के जरिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए 17 मार्च तक यह व्यवस्था लागू की गई है। भड़काऊ चीजें करने पर होगी कार्रवाई अधिकारियों ने बताया कि धारा 163 के दौरान सभी संदिग्ध गतिविधियों पर सीधी नजर रखी जाएगी। 5 या इससे ज्यादा लोग एक जगह पर भीड़ लगाकर नहीं खड़े हो सकेंगे। शादी के दौरान लाइसेंसी शस्त्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा करने पर तत्काल 112 नम्बर डायल कर पुलिस को सूचित करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएगा व झूठी खबरों को प्रकाशित नहीं करेगा व न करायेगा और ना ही इसके प्रसारण में सहायक होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी तस्वीर, कार्टून, हैण्डबिल, दीवार लेख, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लिखेगा और प्रकाशित नहीं करेगा और न करायेगा, जिससे शान्ति-व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से ऐसी कोई बात का प्रसारण या चर्चा नहीं करेगा जिससे समाज में भय, आतंक, सामुदायिक वैमनस्यता एवं अव्यवस्था उत्पन्न हो। कोई भी किसी का पुतला दहन कर व्यक्ति की मर्यादा को भंग करेगा और न ही उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक नारे लगाएगा। परीक्षा केंद्र के आसपास नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर, घरों, दुकानों, भवनों की छतों पर ईंट, पत्थर, रोड़े, कांच की. बोतलें, लोहे की सरिया, फेंककर मारे जाने वाली वस्तुएं व ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों, परीक्षा स्थल व किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बल्लम, चाकू, तलवार, भाला, बन्दूक, पिस्टल नहीं लेकर जाएगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, अपाहिज या नेत्रहीन अपने सहारे के लिये छड़ी व सिक्ख धर्म के अनुयायी म्यान में कृपाण रख सकते हैं।कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा।यह प्रतिबन्ध धार्मिक कार्यों के लिए परम्परागत रूप से शादी बारात, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में होने वाली प्रार्थना-सभा पर लागू नहीं होगा। संवेदनशील इलाकों में नहीं लगाएंगे भीड़ एडीएम सिटी ने आमजनों को निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा।ना ही ऐसे समूह में शामिल होगा। साथ ही इसके रेलवे स्टेशन व सिविल लाइन की तरफ, शमशाद मार्केट व जमालपुर क्षेत्र के आस-पास ऐसे समूह बनाकर नहीं खड़े होंगे। कोई भी व्यक्ति भांग या शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन कर उद्दण्डता नहीं करेगा और न नशे की हालत में सड़क या सार्वजनिक स्थल पर घूमेगा।कोई भी व्यक्ति अपने यहां अपराधी प्रवृत्ति का किरायेदार नहीं रखेगा और यदि किसी विदेशी नागरिक को किरायेदार के रूप में रखेगा तो उसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को अनिवार्य रूप से देगा। गड़बड़ी करने वाले पर तत्काल होगी कार्रवाई उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 163 की व्यवस्था पहले से लागू है। अब शहरी क्षेत्र में भी 17 मार्च तक यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश क़ा उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा-233 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Jan 4, 2025 - 05:05
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अलीगढ़ के शहरी क्षेत्र में धारा 163 हुई लागू:डीएम के आदेश पर 17 मार्च तक रहेगी सख्ती, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से लागू है व्यवस्था
अलीगढ़ शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है। डीएम विशाख जी. के निर्देश के बाद एडीएम सिटी अमित कुमार भट्‌ट

अलीगढ़ के शहरी क्षेत्र में धारा 163 लागू: 17 मार्च तक रहेगी सख्ती

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धारा 163 का उद्देश्य

अलीगढ़ के शहरी क्षेत्र में धारा 163 के लागू होने का उद्देश्य शहर में कानून-व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के द्वारा जारी किया गया है, जो 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा।

सख्ती के उपाय

इस धारा के तहत प्रशासन द्वारा कई सख्त उपाय किए जाएंगे ताकि कानून का पालन करना सुनिश्चित हो सके। किसी भी गैरकानूनी गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय खासतौर पर उन गतिविधियों के संदर्भ में लिया गया है जो सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से लागू व्यवस्था

यह व्यवस्था पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में लागू थी और अब इसे शहरी क्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समानता बनी रहेगी और कानून-व्यवस्था में सुधार होगा। जिले के सभी नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि वह इन नियमों का पालन करें।

प्रशासन का संदेश

डीएम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करें और धारा 163 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करें। यह सभी के हित में है और सुनिश्चित करेगा कि अलीगढ़ एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह बने रहे।

निष्कर्ष

इस कदम से यह आशा की जा रही है कि अलीगढ़ में सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नागरिकों को भी इस व्यवस्था की गहनता समझनी चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए।

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