दाड़लाघाट में 6 बैंकों को नोटिस:रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर श्रम विभाग की कार्रवाई, एक हफ्ते का अल्टीमेटम
हिमाचल प्रदेश के दाड़लाघाट में श्रम विभाग सोलन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 प्रमुख बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन बैंकों ने हिमाचल प्रदेश शॉप एक्ट 1969 के तहत अनिवार्य पंजीकरण नहीं करवाया है। श्रम निरीक्षक संत राम वर्मा के नेतृत्व में 7 फरवरी को किए गए निरीक्षण में पाया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पीएनबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और जोगिंद्रा सहकारी बैंक ने आवश्यक पंजीकरण नहीं करवाया है। विभाग ने इन बैंकों के साथ-साथ उनके कॉरपोरेट और प्रधान कार्यालयों को भी नोटिस की कॉपी भेजी है। श्रम विभाग ने इन बैंकों को पंजीकरण के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। विभाग के अनुसार, ये बैंक वर्षों से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हिमाचल सरकार को पंजीकरण शुल्क जमा नहीं करवाया है। श्रम निरीक्षक ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में पंजीकरण न कराने वाले बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए शॉप एक्ट के तहत पंजीकरण अनिवार्य है और इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

दाड़लाघाट में 6 बैंकों को नोटिस: रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर श्रम विभाग की कार्रवाई
दाड़लाघाट में श्रम विभाग ने छह बैंकों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए बैंकों को रजिस्ट्रेशन कराते हुए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर ये बैंक समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम श्रम विभाग की सतर्कता को दर्शाता है, जो श्रम कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
बैंकों की जवाबदेही
इन बैंकों को श्रम कानूनों के तहत आवश्यक रजिस्ट्रेशन न करने पर गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को समयसीमा के भीतर कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। अगर बैंकों द्वारा दिए गए समय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, तो उन्हें भारी जुर्माना भोगना पड़ सकता है।
श्रम विभाग की कार्रवाई
श्रम विभाग की टीम ने बैंकों का निरीक्षण किया और पाया कि उनमें कई कानूनी आवश्यकताएँ पूरी नहीं की गई हैं। इस कार्यवाही के पीछे मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बैंकों द्वारा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए और श्रम कानूनों का पालन किया जाए। यह कार्रवाई बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए।
समयसीमा का महत्व
दिए गए एक हफ्ते के अल्टीमेटम के दौरान, सभी संबंधित बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा। इस अवधि के बाद, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, तो श्रम विभाग उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकता है। यह सभी बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है, ताकि उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना पड़े।
अंततः, यह मामला महज कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का एक तरीका भी है। श्रम विभाग की यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि सभी कर्मचारी अनुकूल और सुरक्षित वातावरण में काम कर सकें।
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