पाकिस्तान में पतंग उड़ाने पर 5 साल जेल:पंजाब विधानसभा ने लगाया बैन, ₹6 लाख जुर्माने का भी प्रावधान
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंगलवार को पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक इसे लेकर पंजाब विधानसभा ने एक बिल भी पास किया है। पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख पाकिस्तानी रुपए (6 लाख भारतीय रुपए) का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त जेल भी हो सकती है। बिल में पतंग बनाने वाले और इसे बेचने वालों के लिए भी कठोर सजा का ऐलान किया गया है। इन्हें 5 से 7 साल जेल या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुर्माना न भरने पर 2 साल की अतिरिक्त जेल हो सकती है। इस कानून में नाबालिगों के लिए सजा का प्रावधान अलग से किया गया है। नाबालिगों को पहली बार अपराध करने पर 50 हजार रुपए और दूसरी बार में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार अपराध करने पर 2018 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। पंजाब ने पिछले साल से पतंग उड़ाने गैर जमानती अपराध रिपोर्ट के मुताबिक लोगों में डर पैदा करने के लिए इतनी ज्यादा सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह कानून हर तरह के धागे से बनी पतंग पर लागू होता है। पिछले साल अगस्त में पंजाब सरकार ने पतंग बनाने, उड़ाने और बेचने को गैर-जमानती अपराध घोषित कर दिया था। प्रतिबंध लाहौर के अलावा अन्य शहरों पर भी लागू बिल में कहा गया है कि पतंगबाजी के दौरान नुकीले मांझे के इस्तेमाल से कई जानलेवा हादसे होते हैं। यह प्रतिबंध लाहौर के अलावा अन्य शहरों में भी लागू कर दिया गया है। यह कानून बसंत उत्सव से पहले पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। पिछले साल मार्च में फैसलाबाद में एक मोटरसाइकिल सवार का गला पतंग के मांझे से कट गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पतंग उड़ाने पर सबसे पहले 2005 में बैन लगाया गया था। तब एक प्रतियोगिता के दौरान कांच के पाउडर से बने मांझे से 11 लोगों की मौत हो गई थी। ------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... नवाज वापस आ गए, तो इमरान की भी वापसी पक्की:पाकिस्तानी फौज की नरमी जरूरी, नहीं तो रिहाई मुश्किल ‘जब पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ करप्शन केस में दोषी ठहराए जाने और निर्वासन काटने के बाद वतन वापसी कर सकते हैं। फिर इमरान खान के लिए तो रास्ते खुले ही हैं। वो निश्चित तौर पर कमबैक करेंगे और PTI फिर पावर में आएगी।‘ यह खबर भी पढ़ें...

पाकिस्तान में पतंग उड़ाने पर 5 साल जेल: पंजाब विधानसभा ने लगाया बैन, ₹6 लाख जुर्माने का भी प्रावधान
पाकिस्तान में हाल ही में पंजाब विधानसभा द्वारा एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया गया है, जिसके तहत पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस नए कानून के तहत, पतंग उड़ाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर लोगों को 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, पतंग उड़ाने वाले व्यक्तियों पर ₹6 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून सुरक्षा और जीवन की रक्षा के दृष्टिकोण से लागू किया गया है।
पतंग उड़ाने पर बैन का कारण
प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाएं, और पतंग के धागों से होने वाली चोटों को ध्यान में रखते हुए, पंजाब सरकार ने इस कानून को लागू किया है। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जहाँ पतंग उड़ाने के दौरान दुर्घटनाएं हुईं और कई लोगों की जान तक गई। इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार का कठोर कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हुई।
समाज पर प्रभाव
इस कानून के लागू होने से पंजाब में पतंग उड़ाने की परंपरा पर गहरा असर पड़ेगा। बहुत से लोगों के लिए पतंग उड़ाना एक प्रिय शगल रहा है, विशेषकर त्योहारों के दौरान। लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, इससे जुड़ी जोखिमों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
क्या है जुर्माना और सजा की प्रक्रिया?
अगर कोई व्यक्ति पतंग उड़ाते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ मामलों को तात्कालिक रूप से अदालत में भेजा जाएगा। यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसे 5 साल तक की सजा और ₹6 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह कानून विशेषकर उन उपायों के लिए बनाया गया है जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।
इस कानून की सख्ती के चलते कम्युनिटी एवं स्थानीय नेताओं से भी समर्थन मिल रहा है। कई लोग इसे सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह परंपरा को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
नई कानून की प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में, स्थानीय प्रशासन को मुखबिर तंत्र और सतर्कता अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
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