पीसीएस 2024 की फाइनल आंसर जारी करें-HC:हाईकोर्ट ने आयोग से मांगी जानकारी, संशोधित आंसर की जारी न करने के खिलाफ़ हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से पीसीएस 2024 परीक्षा की फ़ाइनल आंसर की जारी करने को लेकर जानकारी मांगी है। आशुतोष कुमार पांडे सहित 105 अभ्यर्थियों ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ सुनवाई कर रही है।अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता का कहना था कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद आंसर की जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की। अभ्यर्थियों की ओर से कई प्रश्नों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज की गई। साथ ही दस्तावेजी प्रमाण भी संलग्न किए। मगर आयोग ने उन आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं लिया और न ही संशोधित आंसर की जारी की गई। उल्टे प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। जिसमें प्रश्न संख्या 92 और 95 को सही करने वाले अभ्यर्थी भी फेल कर दिए गए। जबकि दूसरों को पास कर दिया गया। यह भी कहा गया कि आयोग ने श्रेणी वार कट ऑफ अंक भी नहीं जारी किए। आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि श्रेणीवार कट ऑफ और अभ्यर्थियों को मिले अंक मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद जारी किए जाएंगे। इस दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी कोई जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने 21 अप्रैल तक आयोग को बताने के लिए कहा कि फाइनल आंसर की जारी की गई या नहीं।

पीसीएस 2024 की फाइनल आंसर जारी करें: हाईकोर्ट ने आयोग से मांगी जानकारी
हाल ही में, उच्च न्यायालय ने पीसीएस 2024 के अंतिम उत्तर कुंजी को जारी करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। यह आदेश उस समय आया जब कई अभ्यर्थियों ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी न करने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इस मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए राहत लाने वाला हो सकता है।
अभ्यर्थियों की याचिका का उद्देश्य
अभ्यर्थियों ने अदालत में यह मामला उठाया कि आयोग द्वारा संशोधित उत्तर कुंजी को समय पर लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि आयोग को निर्देशित किया जाए कि फाइनल उत्तर कुंजी को जल्द से जल्द जारी किया जाए। इनकी चिंता यह थी कि देरी के चलते उनकी तैयारी और करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
हाईकोर्ट की सुनवाई
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने आयोग से इस मुद्दे पर स्पष्ट जानकारी मांगी। न्यायालय ने कहा कि अगर संशोधित उत्तर कुंजी में कोई विवाद या समस्या है, तो उसे तुरंत हल किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को अपने परिणामों का सामना करने में कोई कठिनाई न हो।
अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया
इस निर्णय के बाद, अभ्यर्थियों ने खुशी जताई है और उम्मीद जताई है कि अब जल्दी ही उन्हें सही परिणाम मिल सकेगा। इससे पहले, अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज उठाई थी, जिसमें उन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी।
आयोग की प्रतिक्रिया
आयोग ने अभी तक इस मामले पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जल्द ही अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा।
अगले कदम
अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उच्च न्यायालय के आगामी सुनवाई की तारीख पर ध्यान दें और आयोग की stránky और अपडेट्स की निगरानी करें। इसके साथ ही, वे अपनी तैयारी को जारी रखें ताकि वे परीक्षा में सफल हो सकें।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समाचारों का नियमित रूप से पालन करें और किसी भी नवीनतम जानकारी के लिए indiatwoday.com पर जाएं।
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