संभल हिंसा: 29 जमानत ख़ारिज, HC में होगी अपील:जफर अली बोले-पुलिस ने लगा दी क्राइम डिक्शनरी की सभी धाराएं, 79 आरोपी जेल में बंद

संभल हिंसा के मामले में जेल में बंद उपद्रवियों की कोर्ट से लगातार जमानत याचिका खारिज हो रही है। अब तक कुल 29 उपद्रवियों की जमानत ख़ारिज हुई है। जामा मस्जिद कमेटी सदर का कहना है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। पुलिस ने क्राइम डिक्शनरी की सभी धाराएं लगा दी हैं। जामा मस्जिद के सदर एवं अभियुक्तों के अधिवक्ता जफर अली ने बताया कि हमारी तैयारी है हाईकोर्ट जाएंगे। वहां जाकर देखेंगे यहां से खारजा लेकर वहां जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। मेरी जानकारी में तो लगभग 20-22 लोगों की जमानत खारिज हुई है। 29 के आस-पास होगी। बेल एप्लीकेशन खारिज हुई, इसको लेकर जाएंगे आगे अधिवक्ता जफर अली ने कहा कि बताया ना आपको मेरी जानकारी में नहीं है। मैं कुछ लोगों का वकील हूं। लोगों के अलग-अलग वकील है, किन-किन की खारिज हुई है। इसकी पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तो क्राइम डिक्शनरी की जितनी भी धाराएं थी। वह सब लगा दी है। अब अदालत देखेगी, जब हम अदालत के सामने पेश करेंगे। अदालत बताएगी क्या वजह हो सकती है। हमारी जानकारी में तो यही है हमारी जो बेल एप्लीकेशन है। वह खारिज हुई इसको आगे लेकर जाएंगे। पुलिस ने आरोपियों को वीडियो फुटेज के आधार पर किया चिह्नित जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि एडीजे द्वितीय निर्भय नारायण राय की अदालत में संभल में 24 नवंबर को हुए दंगों की 10 याचिकाएं उनके द्वारा खारिज की गई। न्यायालय के समक्ष तर्क रखे कि इन आरोपियों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत ऐसे साधनों का प्रयोग किया। जिसमें पत्थर चलाए, फायरिंग भी की गई, पुलिस ने आरोपियों को वीडियो फुटेज के आधार पर चिह्नित किया है। इनके पास से बुलेट आदि सामान भी बरामद किया है। यह सभी तर्क मेरे द्वारा न्यायालय में रखे गए। इस मामले में 87 याचिकाएं जमानत के लिए दाखिल हुई थीं। जिसमें 19 पहले खारिज की गई थी। अब तक 29 याचिकाएं न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। बाकी शेष अन्य तिथियों के लिए लंबित हैं। जिन पर सुनवाई होनी है।

Feb 25, 2025 - 22:59
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संभल हिंसा: 29 जमानत ख़ारिज, HC में होगी अपील:जफर अली बोले-पुलिस ने लगा दी क्राइम डिक्शनरी की सभी धाराएं, 79 आरोपी जेल में बंद
संभल हिंसा के मामले में जेल में बंद उपद्रवियों की कोर्ट से लगातार जमानत याचिका खारिज हो रही है। अ

संभल हिंसा: 29 जमानत ख़ारिज, HC में होगी अपील

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संभल हिंसा का संक्षिप्त विवरण

संभल जिले में हुई हिंसा के संबंध में 29 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी जफर अली ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 'क्राइम डिक्शनरी' की सभी धाराओं का उपयोग कर उन्हें झूठा फंसाया है। जफर अली के अनुसार, यह पूरी घटना राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, जो कि उनके खिलाफ एक पूर्वाग्रह से प्रेरित है।

जमानत का खारिज होना और उसके प्रभाव

हाई कोर्ट में अब मामले की अपील होगी, जहां आरोपियों के वकील इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। जमानत खारिज होने से 79 आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। जमानत न मिलने के कारण आरोपियों के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर न्यायिक प्रक्रिया में लंबी देरी के कारण।

पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया

जफर अली ने यह भी कहा कि पुलिस ने उनकी स्थिति को और खराब कर दिया है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कई धाराएं शामिल हैं जो गंभीर अपराधों से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी बात रखते हुए यह जताया कि यह सब दुर्भावना से प्रेरित है।

अंतिम शब्द

इस हिंसा मामले में जमानत खारिज होने से स्थिति और जटिल हो गई है। आरोपियों का भविष्य अब अदालत पर निर्भर करता है। सभी की निगाहें हाई कोर्ट पर होंगी, जहां इस मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा।

जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है, और अपडेट्स आते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि न्याय व्यवस्था इस मामले को कैसे संभालेगी।

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