गैंगस्टर काशीनाथ की संपत्ति कुर्की पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक:6.20 करोड़ की 14 संपत्तियों पर एक्शन की तैयारी थमी, 15 केस में आरोपी को राहत

वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को चर्चित गैंगस्टर काशीनाथ सिंह के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने काशीनाथ सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी। वाराणसी कोर्ट ने भी इसके संबंध में आदेश जारी किया है। गैंगस्टर कोर्ट के जज मनोज कुमार के आदेश में साफ बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत काशीनाथ की संपत्तियों को कुर्क और सीज करने की प्रक्रिया को रोक दिया है। इसके साथ ही काशीनाथ को बड़ी राहत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने अगली किसी कार्रवाई पर कोई गाइडलाइन नहीं दी। बता दें कि पुलिस ने ​चोलापुर कोहासी निवासी काशीनाथ सिंह की फाइल री-ओपन कर दी है। इसके साथ ही 14 संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया था। गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत उसकी 14 संपत्तियों को कुर्क होना था। इन संपत्तियों की कीमत 6.20 करोड़ से अधिक है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इन संपत्तियों में मकान, जमीन, दुकान, बाइक, एलआईसी पॉलिसी और बैंक खाते शामिल थे। पुलिस और राजस्व ने इन संपत्तियों की सरकारी अनुमानित कीमत 6 करोड़ 20 लाख 53 हजार 095 रुपए आंकी है, जबकि बाजार की कीमत 15-20 करोड़ के आसपास संभावित है। 30 साल में करोड़ों का साम्राज्य काशीनाथ सिंह पुत्र गुलाब सिंह मूलत: कोहासी थाना चोलापुर का निवासी हैं और उसका परिवार नदेसर पर रहता है। इसके गैंग पर कूटरचना कर जमीन हड़पने, धोखाधड़ी करने समेत कई तरह के अपराध करने का आरोप है। जिससे पिछले 30 सालों में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया अब जरायम से कमाई गई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश आने से हड़कंप मचा था। गैंगस्टर जमीन कब्जा करने वाले बदमाशों का सरगना है, जिसके गिरोह में प्रेमशंकर सिंह उर्फ मीठे, बक्सर का मटरू समेत कई सदस्य हैं। 1989 में दर्ज हुआ था पहला केस काशीनाथ के खिलाफ पहली कार्रवाई के बाद कई लोगों ने अपने साथ धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। काशीनाथ सिंह पर आपराधिक कृत्यों के 15 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शिकायतों की जांच कराने के बाद दूसरी कार्रवाई का निर्णय लिया। वहीं जानलेवा हमले के केस में कोर्ट ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई थी। यह केस 1989 में दर्ज किया गया था।

Apr 16, 2025 - 01:59
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गैंगस्टर काशीनाथ की संपत्ति कुर्की पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक:6.20 करोड़ की 14 संपत्तियों पर एक्शन की तैयारी थमी, 15 केस में आरोपी को राहत
वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को चर्चित गैंगस्टर काशीनाथ सिंह के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियों को हाईक
गैंगस्टर काशीनाथ की संपत्ति कुर्की पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक: 6.20 करोड़ की 14 संपत्तियों पर एक्शन की तैयारी थमी, 15 केस में आरोपी को राहत Keywords: काशीनाथ संपत्ति कुर्की हाईकोर्ट, गैंगस्टर काशीनाथ केस, 6.20 करोड़ संपत्तियां, काशीनाथ रोक हाईकोर्ट, गैंगस्टर केस राहत News by indiatwoday.com

गैंगस्टर काशीनाथ की संपत्ति पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

हाल ही में, हाईकोर्ट ने गैंगस्टर काशीनाथ की संपत्तियों के कुर्की आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश 6.20 करोड़ रुपये की 14 संपत्तियों को प्रभावित करता है। इस मामले ने कानूनी जगत में एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि विभिन्न मामलों में आरोपी काशीनाथ को इस फैसले से महत्वपूर्ण राहत मिली है।

हाईकोर्ट का आदेश और उसके प्रभाव

हाईकोर्ट का यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए चौकाने वाला था, जो काशीनाथ की संपत्तियों के कुर्की की प्रक्रिया को देखने की उम्मीद कर रहे थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया कि पहले इस मामले में सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जानी चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि कानून प्रक्रिया के तहत सभी अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

काशीनाथ एक विवादास्पद गैंगस्टर रहा है, जिसे कई गंभीर अपराधों में आरोपी ठहराया गया है। उसकी संपत्तियों के खिलाफ 15 विभिन्न मामलों में कार्रवाई चल रही थी, जिसमें कई बार कुर्की की प्रक्रिया को गति दी गई थी। हालाँकि, अब इस फ़ैसले से उसके खिलाफ की गई कार्यवाहियाँ रोक दी गई हैं।

आगामी चुनौतियाँ और संभावित निर्णय

हालांकि हाईकोर्ट का निर्णय एक राहत के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि काशीनाथ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। आगे चलकर, संबंधित एजेंसियाँ और वकील इस मामले पर गहन स्थिति का अध्ययन करेंगे और फिर उचित कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे।

इससे पहले, काशीनाथ की संपत्तियों की अदालती कार्यवाही चर्चा का विषय बनी हुई थी और इससे जुड़े सभी विकसित घटनाक्रम के बारे में आमद जानकारी रखी जा रही है। इसके लिए और अपडेट्स के लिए, कृपया indiatwoday.com पर जाएं।

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