नेशनल हाइवे से हटेंगी शराब की दुकानें:डीएम ने दिए 200 मीटर दूर तक दुकान न होने के आदेश
शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नेशनल हाइवे के किनारे स्थित शराब की दुकानों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने नेशनल हाइवे से 200 मीटर की दूरी तक शराब की दुकानें न होने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही मौजूदा दुकानों को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। डीएम ने सीएम डैशबोर्ड पर आबकारी विभाग की 28वीं रैंक पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। आबकारी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 में 56 शराब संबंधी मामले दर्ज किए गए। जिसमें 1030 लीटर अवैध शराब और 1180 किलो लहन जब्त की गई। नारकोटिक्स के तहत वर्ष 2024 में कुल 79 मामले दर्ज किए गए। जिसमें 225.59 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए। 133 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए औषधि विभाग ने भी अपनी कार्रवाई का ब्योरा प्रस्तुत किया। दिसंबर माह में विभाग ने 8 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें एक प्रतिष्ठान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई चल रही है। डीएम ने नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने और नियमित जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपने कार्य में सुधार लाने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

नेशनल हाइवे से हटेंगी शराब की दुकानें: डीएम ने दिए 200 मीटर दूर तक दुकान न होने के आदेश
हाल ही में राष्ट्रीय उच्च मार्गों से शराब की दुकानों को हटाने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, सभी शराब की दुकानें अब हाइवे से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित की जाएंगी। यह निर्णय आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना शामिल है।
सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता
डीएम ने इस आदेश के पीछे की वजहें स्पष्ट की हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर शराब खरीदने के लिए रुकना आमतौर पर दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि शराब की बिक्री ऐसे स्थानों पर हो जो उच्च मार्गों से न्यूनतम दूरी पर हों। यह कदम सड़कों पर यातायात की सहजता को बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं
आदेश के आलोक में, कई लोगों ने इसका स्वागत किया है। नागरिकों ने कहा है कि यह निर्णय न केवल दुर्घटनाओं को कम करेगा बल्कि शराब की तस्करी पर भी लगाम लगाने में मदद करेगा। हालांकि, कुछ शराब विक्रेताओं ने चिंता व्यक्त की है कि इससे उनकी बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
नियम का प्रभाव
यह नियम लागू होने के बाद, अधिकारियों द्वारा सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि सभी शराब की दुकानें इस नए मानक का पालन कर रही हैं। यह कदम यह भी सुनिश्चित करेगा कि सड़कें सुरक्षित और यातायात के लिए अधिक अनुकूल रहें।
आगे बढ़ते हुए, हम इस नियम के प्रभावों पर नजर रखेंगे। जनता को भी इस बदलाव के बारे में अवगत रखने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा बैठकें आयोजित की जाएंगी।
इस प्रकार, यह निर्णय न केवल सड़क सुरक्षा में सुधार लाएगा, बल्कि एक स्वस्थ समाज की दिशा में भी एक कदम है।
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