बड़ौली-रॉकी मित्तल केस में कसौली कोर्ट में सुनवाई:पीड़िता को नोटिस, 6 मार्च पेश होना होगा, महिला के बयान के बाद क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला

हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली-सिंगर रॉकी मित्तल गैंगरेप मामले में आज कसौली कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रेप विक्टिम को नोटिस भेजा और अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने को कहा। अब यह मामला 6 मार्च को सुना जाएगा। इसमें पीड़ित महिला के बयान कलमबद्ध होंगे। इसके बाद कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला करेगा। आपको बता दें कि कसौली पुलिस इस केस में साक्ष्य नहीं मिलने पर दो सप्ताह पहले नालागढ़ कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर चुकी है। कसौली कोर्ट में छुट्टियों की वजह यह केस नालागढ़ कोर्ट में सुना गया। अब वेकेशन खत्म हो गई। इसके बाद मंगलवार को यह केस कसौली कोर्ट में सुना गया। इस केस में बड़ौली और मित्तल को राहत मिलेगी या नहीं यह कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। इससे पहले कोर्ट इस मामले में रेप पीड़िता का पक्ष सुनेगा। अगर पीड़िता के पास सबूत हुए तो फिर बड़ौली-रॉकी मित्तल इससे आसानी से नहीं निकल पाएंगे। 13 दिसंबर को FIR दर्ज, 14 जनवरी को कॉपी ​​सामने आई बड़ौली व रॉकी पर 13 दिसंबर 2024 को सोलन जिला के कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप (IPC की धारा 376D) की FIR दर्ज हुई। 14 जनवरी 2025 को कॉपी सामने आई। इसमें महिला ने कहा ‘मैं सहेली व बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी। इस दौरान होटल में बड़ौली व रॉकी ने मुझे जबरन शराब पिलाई और सहेली के सामने ही हिमाचल टूरिज्म कॉर्पोरेशन के होटल रोज कॉमन में गैंगरेप किया। इसके बाद मारने की धमकी दी। फिर पंचकूला में बुलाकर झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की। इसके बाद गैंगरेप पीड़िता ने एक वीडियो भी जारी किया। कसौली पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों के बयान कलमबद्ध किए। जिस होटल में रेप के आरोप लगाए गए, वहां से भी सबूत जुटाने के प्रयास किए। मगर पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाई, क्योंकि महिला ने रेप के आरोप डेढ़ साल की देरी से लगाए। रेप पीड़िता के खिलाफ पंचकूला में हनीट्रैप का केस हालांकि हिमाचल पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से पहले ही पंचकूला में रेप पीड़िता, उसकी सहेली और उसके बॉस सोनीपत के भाजपा नेता अमित बिंदल के खिलाफ हनीट्रैप की FIR दर्ज की जा चुकी है। जिसके बाद पीड़ित महिला को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

Feb 18, 2025 - 16:59
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बड़ौली-रॉकी मित्तल केस में कसौली कोर्ट में सुनवाई:पीड़िता को नोटिस, 6 मार्च पेश होना होगा, महिला के बयान के बाद क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला
हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली-सिंगर रॉकी मित्तल गैंगरेप मामले में आज कसौली कोर्ट में सुनवाई ह

बड़ौली-रॉकी मित्तल केस में कसौली कोर्ट में सुनवाई

कसौली कोर्ट में बड़ौली-रॉकी मित्तल केस की सुनवाई जारी है, जिसमें पीड़िता को अदालती नोटिस जारी किया गया है। यह सुनवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें महिला द्वारा दिए गए बयान के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाएगा। यह मामला पिछले कुछ समय से स्थानीय मीडिया में चर्चा का विषय रहा है।

पीड़िता को नोटिस जारी

कोर्ट द्वारा पीड़िता को 6 मार्च को पेश होने का नोटिस दिया गया है। इस तारीख को सुनवाई के दौरान यह साफ हो जाएगा कि पीड़िता के बयान को किस प्रकार से अदालत में महत्व दिया जाएगा। सुनवाई का यह चरण न्यायालय की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जो यह सुनिश्चित कराता है कि सभी पक्षों को सुना जाए।

महिला के बयान का महत्व

महिला के बयान के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला लिया जाएगा, जो आगे की कार्रवाई का मार्गदर्शन करेगा। यह मामले की गंभीरता और न्याय की प्रक्रिया को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। अदालत इस बात पर गौर कर रही है कि क्या महिला के बयान से कोई ठोस आधार मिलता है, जो आगे की जांच को प्रभावी बनाता है।

मामले का सामाजिक प्रभाव

इस केस का सामाजिक प्रभाव भी है, क्योंकि यह ऐसी कई महिलाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है जो न्याय की तलाश में हैं। बड़ौली-रॉकी मित्तल केस जैसे मामलों में न्याय की प्रक्रिया और अदालत की कार्यवाहियों पर हमेशा से नजर रखी जाती है। यह उन महिलाओं को प्रेरित करता है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं।

निष्कर्ष

बड़ौली-रॉकी मित्तल केस की सुनवाई में अगले सुनवाई तिथि के बाद ही इस मामले का आगे का रास्ता स्पष्ट होगा। अदालत की भूमिका और पीड़िता के बयान का महत्व इस केस में महत्वपूर्ण है। न्याय की इस प्रक्रिया पर सभी की नजरें हैं।

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