31 मार्च तक करें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट:NPS, PPF और हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश से बचाएं टैक्स, जानें इनसे जुड़ी खास बातें
टैक्स सेविंग बेनिफिट के लिए 31 मार्च की डेडलाइन में करीब एक महीने से कुछ ही दिन ज्यादा बचे हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम अपनाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए इन अंतिम कुछ दिनों में टैक्स बचाने की प्लानिंग करना जरूरी है। टैक्स लायबिलिटी समझने के लिए अपनी टैक्सेबल इनकम की समीक्षा करें। इनकम टैक्स में सैलरी के अलावा बचत या निवेश पर मिलने वाला ब्याज, मकान किराए से हो रही कमाई, साइड बिजनेस जैसी कई चीजें शामिल हैं। 80 सी के तहत निवेश पर 1.5 लाख तक की छूट इसके तहत 1.5 लाख तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, डिफर्ड एन्युटी, PPF में योगदान, यूलिप का प्रीमियम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बच्चों के स्कूल/कॉलेज की ट्यूशन फीस, ELSS म्यूचुअल फंड, होम लोन रिपेमेंट, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं में निवेश, टैक्स-सेविंग एफडी आते हैं। अगर प्रीमियम ड्यू हैं तो इसे भरकर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। 80 सी की छूट के अलावा टैक्स बचाने के तरीके एनपीएस में निवेश पर अतिरिक्त 50 हजार की छूट: एनपीएस खाते में सालाना 50,000 तक अतिरिक्त निवेश पर आयकर की धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत विशेष छूट मिलती है। यह छूट 80 सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त होती है। हेल्थ इंश्योरेंस पर बचा सकते हैं 1 लाख तक टैक्स अपने और अपने जीवन साथी के अलावा आश्रित बच्चों और माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर धारा 80 डी के तहत 25 हजार रुपए की छूट ले सकते हैं। यदि टैक्स पेयर सीनियर सिटीजन है तो ये छूट 50 हजार तक होगी। माता-पिता भी 60 वर्ष से ऊपर के हैं तो कुल छूट 1 लाख रुपए तक हो सकती है। होम लोन पर ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक की छूट अगर आपने घर खरीदा है, तो सेक्शन 24 बी के तहत आप होम लोन पर 2 लाख तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो एचआरए छूट का लाभ। पहली बार मकान खरीदा है तो धारा 80 ईई के तहत 35 लाख से कम के होम लोन पर 50 हजार रुपए ब्याज की छूट ले सकते हैं। एजुकेशन लोन, डोनेशन पर टैक्स छूट ले सकते हैं धारा 80ई के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज, धारा 80जी के तहत डोनेशन पर टैक्स की छूट हैं। वेतनभोगी 4 वर्षों में दो घरेलू यात्रा पर लीव ट्रैवल अलाउंस की छूट ले सकते हैं। खेती से हुई आय, अविभाजित हिंदू परिवार से मिली रकम, स्कॉलरशिप या अवार्ड में मिली रकम भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। बैंक जमा पर 10 हजार रुपए तक के ब्याज की छूट धारा 80 टीटीए के तहत बैंक में जमा पर 10 हजार रुपए तक के ब्याज की छूट ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक 80 टीटीबी के तहत 50,000 रुपए तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयकर की धारा 10 और उसकी उपधाराओं के तहत नौकरी के दौरान मिलने वाले अलाउंस (भत्ते) पर भी टैक्स की छूट मिलती है।

31 मार्च तक करें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का सही समय अब है! वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना नजदीक है, और 31 मार्च से पहले टैक्स बचाने के लिए उचित निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेख में, हम जानेंगे कि कैसे NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम), PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड), और स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) में निवेश करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं।
NPS में निवेश
NPS एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो आपको अपने भविष्य के लिए धन जमा करने की सुविधा देती है। इसमें आप 10% से 14% तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। NPS में निवेश करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी पेंशन को सुनिश्चित करता है और आपको एक सम्मानजनक रिटायरमेंट जीवनशैली जीने में मदद करता है। आपको हर साल अपने निवेश पर टैक्स छूट मिलती है, जिससे यह एक आकर्षक विकल्प बनता है।
PPF की विशेषताएँ
PPF एक सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश विकल्प है, जो भारतीय सरकार द्वारा समर्थित है। इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं और इस पर मिलती है टैक्स छूट के साथ-साथ ब्याज भी। PPF का एक और लाभ यह है कि यह 15 साल का लॉक-इन पीरियड प्रदान करता है, जिससे आप अपनी बचत को सुरक्षित और सुनिश्चित कर सकते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व
स्वास्थ्य बीमा में निवेश करना न केवल आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाता है, बल्कि यह टैक्स बचाने का एक बेहतरीन तरीका भी है। धारा 80D के तहत, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों का बीमा कराने पर आप अधिक छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी कम करता है।
निष्कर्ष
यह जरूरी है कि आप 31 मार्च से पहले अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की योजना बनाएं। NPS, PPF, और हेल्थ इंश्योरेंस सभी को ध्यान में रखते हुए, एक मजबूत और सुरक्षित वित्तीय भविष्य का निर्माण करें। इन विकल्पों का सही उपयोग करके, आप न केवल अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार और खुद को भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।
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