बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के आखिरी 3 दिन:15 जनवरी तक ऐसा ना करने पर आ सकता है नोटिस, जानें क्या है नियम
अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 फाइल कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपके पास केवल 3 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जिससे नोटिस आने के साथ ही जुर्माना सहित अन्य कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप 5 लाख से कम इनकम का बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं, 5 लाख या उससे अधिक की इनकम पर 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न? 15 जनवरी तक रिटर्न न भरने से क्या नुकसान हैं? आप बिलेटेड ITR फाइल करके नोटिस से तो बच सकते हो लेकिन तय समय यानी 31 जुलाई तक रिटर्न न भरने के कई नुकसान हैं। आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। लेकिन अब ITR भरने पर आप इसका फायदा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है, ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए ITR फाइल करना फायदेमंद है। यह भी पढ़ें.... सैलरीड कर्मचारी 15 जनवरी तक जमा कराएं टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ: ऐसा न करने पर सैलरी से कट सकते हैं पैसे, यहां जानें क्या है नियम अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और आपने टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है। या घर के लिए लोन लिया है तो इसका प्रूफ जल्द से जल्द अपने दफ्तर के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा कराएं। दरअसल, देश में ज्यादातर कंपनियों ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जमा करने के लिए अपने कर्मचारियों को 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। पूरी खबर पढ़ें....

बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के आखिरी 3 दिन:15 जनवरी तक ऐसा ना करने पर आ सकता है नोटिस, जानें क्या है नियम
15 जनवरी की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है और यदि आपने अभी तक अपने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। खबरें बताती हैं कि Income Tax Department ने उन करदाताओं को चेतावनी दी है जो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय पर दाखिल नहीं करते हैं। यदि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, तो आपको नोटिस आ सकता है।
बिलेटेड ITR क्या है?
बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न वह रिटर्न है जिसे करदाता नियत तिथि के बाद दाखिल करता है। यदि आपको किसी कारणवश समय में अपना रिटर्न दाखिल करने का मौका चूक जाता है, तो भी आप इसे कुछ समय बाद दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
अंतिम तिथि और संबंधित नियम
भारतीय कानून के अनुसार, यदि आप अपने ITR को बिलेटेड तरीके से फाइल कर रहे हैं तो आपको इसकी अंतिम तिथि का ध्यान रखना होगा। इस वर्ष के लिए यह तिथि 15 जनवरी है। इसके बाद, अगर आप अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको नोटिस प्राप्त हो सकता है। टैक्स नियमों के अनुसार, इसके बाद आपकी बाजार मूल्यांकन की जा सकती है, और उस पर आपसे दंड भी लिया जा सकता है।
नोटिस से बचने के उपाय
यदि आप नोटिस से बचना चाहते हैं, तो आपको तुरंत अपने बिलेटेड आयकर रिटर्न को फाइल करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उपयुक्त दस्तावेजों को इकट्ठा करें और एक बार अपने रिटर्न को सही से भरे। इसके बाद, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ITR दाखिल करें।
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महत्वपूर्ण बातें
बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन अंतिम तिथियों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप समय पर अपने रिटर्न को नहीं फाइल करेंगे, तो आपको न केवल नोटिस का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आपको आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए, समय की पाबंदी महत्वपूर्ण है।
याद रखें, अपने रिटर्न के लिए सही जानकारी और दस्तावेज़ जरूरी हैं। इस समय की पाबंदी का पालन करें और अपनी वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करें। Keywords: बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, ITR अंतिम तिथि, नोटिस आ सकता है, इनकम टैक्स नियम, 15 जनवरी का डेडलाइन, फाइलिंग प्रक्रिया, टैक्स दंड कैसे बचें, समय पर रिटर्न दाखिल करें, भारतीय आयकर विभाग, ई-फाइलिंग.
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