बड़ी खबर-18 अगस्त को उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

Corbetthalchal नैनीताल 18 अगस्त को उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू सोमवार 18 अगस्त 2025 को माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय उत्तराखंड…

Aug 18, 2025 - 00:27
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बड़ी खबर-18 अगस्त को उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू
Corbetthalchal नैनीताल 18 अगस्त को उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधा

बड़ी खबर-18 अगस्त को उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

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उत्तराखंड, नैनीताल - 18 अगस्त 2025 को, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल परिसर के बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया है। यह आदेश माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायालय में चल रही एक महत्वपूर्ण याचिका के संदर्भ में दिया गया है। यह याचिका विशेष रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव से संबंधित है, जिसमें भारी संख्या में याचिका कर्ता और उनके समर्थक उच्च न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं।

निषेधाज्ञा का कारण

उच्च न्यायालय ने यह निषेधाज्ञा लगा दी है ताकि मामले की संवेदनशीलता और न्यायालय की कार्यवाही की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस निषेधाज्ञा के अनुसार, 18 अगस्त के दिन नैनीताल परिसर के बाहर 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जुटाव, बैठक या अन्य जनसंघर्ष की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश न केवल न्यायालय की कार्यवाही के लिए जरूरी है, बल्कि यह स्थानीय प्रशासन के लिए भी एक चुनौती खड़ी करता है।

स्थानीय प्रशासन की तैयारियाँ

स्थानीय प्रशासन ने इस निषेधाज्ञा के प्रति गंभीरता दिखाई है और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया है। नैनीताल में पुलिस बल को तैनात किया गया है और अतिरिक्त बल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयारियाँ की जा रही हैं। प्रशासन ने नगर वासियों से अपील की है कि वे इस आदेश का सम्मान करें और शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को संचालित करें।

जनता की प्रतिक्रिया

निषेधाज्ञा के इस आदेश पर स्थानीय लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आई हैं। कुछ का मानना है कि यह कदम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जबकि अन्य का कहना है कि यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसे में, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं।

समापन

इस निषेधाज्ञा का उद्देश्य उच्च न्यायालय के कामकाज को सुचारु और बिना किसी विघ्न के करना है। जबकि प्रशासन और स्थानीय नागरिक इसे उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देने योग्य बात है कि यह आदेश स्थानीय राजनीति और सामाजिक माहौल पर गहरा असर डाल सकता है। 18 अगस्त को क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी।

इस मामले से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट पर जाएं: https://indiatwoday.com

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