बड़ौली-रॉकी गैंगरेप केस में कसौली कोर्ट में सुनवाई:रेप-पीड़िता के बयान दर्ज होंगे, क्लोजर-रिपोर्ट पर होना है फैसला, अदालत ने पेश होने को कहा

हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के गैंगरेप केस में आज हिमाचल के कसौली कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई (18 फरवरी) में कोर्ट ने रेप विक्टिम को नोटिस भेजकर आज अदालत में पेश होने को कहा है। इसमें पीड़ित महिला के बयान कलमबद्ध होंगे। पीड़िता के बयान के आधार पर कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला करेगा, क्योंकि इस केस में कसौली पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दायर कर चुकी है। इसके पीछे पुलिस ने तर्क दिया कि जांच में महिला से रेप के साक्ष्य नहीं मिले। 13 दिसंबर को FIR दर्ज, 14 जनवरी को कॉपी ​​सामने आई पीड़ित महिला ने बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर, 2024 को सोलन जिले के कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप (IPC की धारा 376D) की धाराओं के तहत FIR करवाई थी। 14 जनवरी, 2025 को इसकी कॉपी सामने आई। शिकायत में पीड़िता ने कहा, ‘मैं अपनी सहेली और बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी। इस दौरान होटल में बड़ौली और रॉकी ने मुझे जबरन शराब पिलाई और सहेली के सामने ही हिमाचल टूरिज्म कॉर्पोरेशन के होटल रोज कॉमन में गैंगरेप किया। इसके बाद मारने की धमकी दी। फिर पंचकूला में बुलाकर झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की। पुलिस को सबूत नहीं मिले FIR होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने 18 लोगों के बयान दर्ज किए। जिस होटल में रेप होने के आरोप लगाए गए, वहां से भी सबूत जुटाने के प्रयास किए। मगर पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाई, क्योंकि महिला ने रेप के आरोप डेढ़ साल की देरी से लगाए हैं। इस वजह से होटल से सीसीटीवी फुटेज, शराब के गिलास, बेड शीट जैसे साक्ष्य नहीं मिल पाए। पुलिस के अनुसार, महिला भी मेडिकल करवाने के लिए मुकर गई थी। पीड़िता पर पंचकूला में हनीट्रैप का केस उधर, हिमाचल पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से पहले ही पंचकुला में रेप पीड़िता, उसकी सहेली और उसके बॉस सोनीपत के भाजपा नेता अमित बिंदल के खिलाफ हनीट्रैप की FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद पीड़ित महिला को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में इस हाई प्रो​​​​​​फाइल केस में सबकी नजरे कसौली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर टिकी है।

Mar 6, 2025 - 06:59
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बड़ौली-रॉकी गैंगरेप केस में कसौली कोर्ट में सुनवाई:रेप-पीड़िता के बयान दर्ज होंगे, क्लोजर-रिपोर्ट पर होना है फैसला, अदालत ने पेश होने को कहा
हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के गैंगरेप केस में आज हिमाचल के कसौल

बड़ौली-रॉकी गैंगरेप केस में कसौली कोर्ट में सुनवाई

अभी हाल ही में बड़ौली-रॉकी गैंगरेप मामले की सुनवाई कसौली कोर्ट में शुरू हुई। इस मामले में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है और कोर्ट ने रेप-पीड़िता के बयान दर्ज करने का फैसला लिया है।

रेप-पीड़िता के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सुनवाई में, अदालत ने स्पष्ट किया है कि रेप-पीड़िता के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। यह प्रक्रिया न केवल मामले की सुनवाई के लिए अहम है, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को भी मजबूती प्रदान करेगी।

क्लोजर-रिपोर्ट पर फैसला

कोर्ट ने इस मामले की क्लोजर-रिपोर्ट पर भी निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। यह रिपोर्ट इस बात का निर्धारण करेगी कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि अदालत को कोई ठोस सबूत मिलते हैं, तो कार्रवाई अवश्य होगी।

अदालत ने पेश होने के लिए कहा

सुनवाई के दौरान, जिस तरह से आरोपी और अन्य गवाहों की उपस्थिती की आवश्यकता थी, अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को पेश होने का आदेश दिया है। यह सुनवाई पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें सभी पक्षों की बातें सुनी जाएंगी।

यह केस न केवल समाज में जागरूकता बढ़ाने का एक माध्यम है, बल्कि यह न्यायालय की प्रक्रिया की महत्वता को भी दर्शाता है। न्याय के प्रति लोगों में विश्वास जगाने के लिए इस तरह के मामलों की सुनवाई बेहद आवश्यक है।

अंततः, बड़ौली-रॉकी गैंगरेप केस की सुनवाई कसौली कोर्ट में आगे बढ़ रही है। इस दौरान सभी पक्षों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

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