राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी अर्जी जिला-जज ने की स्वीकार:25 फरवरी को होगी सुनवाई, सिखों पर अमेरिका में दिए गए बयान के विरोध में डाली गई अर्जी

अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा दिए गए सिखों पर बयान के मामले में जिला जज की अदालत में दी गई निगरानी अर्जी को वाराणसी जिला जज संजीव पांडेय ने स्वीकार कर लिया है। जिला जज ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 25 फरवरी को तय की है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी की है। बता दें की इसके पहले निचली अदालत ने प्रधान नागेश्वर सिंह की अर्जी नवंबर 2024 में खारिज कर दी थी। अमेरिका में बयान के बाद दर्ज की थी याचिका प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने बताया- राहुल गांधी में पिछले साल अमेरिका में एक आयोजन में दी गई स्पीच में सिखों को लेकर बयान दिया था। जो सही नहीं है। ऐसे में हमने उनपर मुकदमे के लिए वाराणसी की निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका को कोर्ट ने 24 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया था। इसपर हमने अपने अधिवक्ता की सहायता से एक निगरानी अर्जी जिला जज की अदालत में डाली थी। स्वीकार की निगरानी अर्जी, भेजी नोटिस इसपर जिला जज ने अर्जी को पढ़ने और स्टडी के बाद उसे स्वीकार कर लिया है। इसमें विपक्षी यूपी सरकार और राहुल गांधी को नोटिस भी जारी की गई है। इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी। आरोप - कही थी गृहयुद्ध भड़काने वाली बात सारनाथ थानाक्षेत्र के तिलमापुर गांव के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने अपनी निगरानी अर्जी में कहा है- 'निचली अदालत सरसरी तरीके से हमारी अर्जी खारिज कर दी है। विधि के अनुसार आदेश नहीं दिया गया। इस मामले में दस्तावेजी साक्ष्य हैं। पिछले वर्ष अमेरिका के दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है। उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और न गुरुद्वारों में जाने की अनुमति है। राहुल गांधी के इस बयान का खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया है। उनके बयान से ऐसा लगता है कि भारत में गृहयुद्ध भड़काने की उनकी साजिश है।

Feb 7, 2025 - 07:00
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राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी अर्जी जिला-जज ने की स्वीकार:25 फरवरी को होगी सुनवाई, सिखों पर अमेरिका में दिए गए बयान के विरोध में डाली गई अर्जी
अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा दिए गए सिखों पर बयान के मामले में जिला जज की अदालत में दी गई निगरान
राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी अर्जी जिला-जज ने की स्वीकार: 25 फरवरी को होगी सुनवाई, सिखों पर अमेरिका में दिए गए बयान के विरोध में डाली गई अर्जी News by indiatwoday.com

राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी अर्जी का परिचय

भारत के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, राहुल गांधी, के खिलाफ एक निगरानी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। यह अर्जी विशेष रूप से उनके द्वारा अमेरिका में सिख समुदाय पर दिए गए बयानों के संदर्भ में डाली गई थी। सूत्रों के अनुसार, जिला-जज ने यह अर्जी 25 फरवरी को सुनवाई के लिए स्वीकार की है। इस मामले का भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से व्यापक प्रभाव हो सकता है।

सिखों पर दिए गए बयानों की पृष्ठभूमि

राहुल गांधी ने हाल ही में एक सम्मेलन में कुछ ऐसे बयान दिए थे, जो सिख समुदाय के अनुयायियों में असंतोष का कारण बने हैं। उनके बयानों को कई संगठनों और व्यक्तियों ने अपमानजनक और भड़काने वाला माना है। इसलिए, इस निगरानी अर्जी को दायर करना इन बयानों के खिलाफ एक प्रतिरोधात्मक कदम समझा जा रहा है।

निगरानी अर्जी की प्रक्रिया

नियोग प्रक्रिया में, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के खिलाफ निगरानी की अर्जी दायर कर सकता है यदि उसे लगता है कि उस व्यक्ति या संगठन से उसके या दूसरों के लिए खतरा है। इस मामले में, अर्जी दायर करने वाले ने यह तर्क दिया है कि राहुल गांधी के बयानों से समाज में तनाव और विभाजन का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

अगली सुनवाई का महत्व

अगली सुनवाई जो 25 फरवरी को होगी, यह निश्चित रूप से इस मामले की दिशा को प्रभावित कर सकती है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस सुनवाई के परिणाम को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि यह तय करेगा कि राहुल गांधी को आगे बढ़ने की अनुशंसा की जाएगी या नहीं।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

राहुल गांधी के खिलाफ यह अर्जी दायर होना एक राजनीतिक घटनाक्रम है, जिसमें विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। कुछ उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक प्रतिशोध का एक साधन मानते हैं। यह स्थिति भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है।

निष्कर्ष

इस मामले में उठाए गए मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी पक्ष उसे सही दृष्टिकोण से देखें। 25 फरवरी को होने वाली सुनवाई के परिणामों के बारे में और अधिक जानकारी मिलने पर हम आपको अद्यतित रखेंगे। Keywords: राहुल गांधी निगरानी अर्जी, सिखों पर अमेरिका बयान, जिला-जज सुनवाई तिथि, राहुल गांधी के खिलाफ मामला, सिख समुदाय राहुल गांधी, राजनीतिक विवाद इंडिया, निगरानी अर्जी 2024, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सिख समुदाय के बयान, 25 फरवरी सुनवाई राहुल गांधी

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